जीएसटी अधिकरण का गठन हो नहीं होने के कारण वसूली पर रोक लगाते हुएअसिस्टेंट कमिश्नर,राज्य सरकार,अपील अधिकारी और भारत सरकार से जवाब तलब
जयपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नाइस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर उक्त व्यक्तियों से जवाब तलब करते हुए वसूली आदेश पर रोक लगाई उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के अधिवक्ता डी पी शर्मा,Hina Sharma का तर्क था कि अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जीएसटी अधिकरण में अपील करने का प्रावधान है परंतु जीएसटी अधिनियम 2017 को जुलाई 2017 से लागू होने के पश्चात भी अभी तक अधिकरण का गठन नहीं हुआ इसलिए कोई वैकल्पिक उपचार नहीं है तथा विपक्ष अधिकारी वसूली हेतु आमादा हैऐसी स्थिति में वसूली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रार्थी ने जीएसटी 3b लेट फीस के साथ प्रस्तुत कर दी थी ऐसी स्थिति में उसे बार-बार परेशान करने की गरज से अनुचित रूप से पेनल्टी लगाइ है उनका यह भी तर्क था कि किसी भी एक मामले में अर्थ दंड के रूप में लेट फीस ले चुकी है ऐसी स्थिति में दोबारा पेनल्टी लगाना संविधान की अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है मामला की सुनवाई के पश्चात वसूलि आदेश पर धारा 112 (8) की पालना करने पर रोक लगाई गई तथा जवाब तलब किया गया