ए सी जे एम संख्या एक केकड़ी ने ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा को किया पाबंद

किरायेदार संजू देवी के पक्ष में किया अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित
केकड़ी 7 अगस्त *पवन राठी*बांदनवाड़ा निवासी संजू देवी द्वारा ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के विरुद्ध प्रस्तुत बेदखली के दीवानी वाद की सुनवाई करते हुए ACJM संख्या एक युवराज सिंह ने वादिया संजू देवी के पक्ष ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा को वादिया को बेदखल नही करने के लिए पाबंद किया।साथ ही विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए ही अग्रिम कार्यवाही करे।
वाद में वादिया की और से पैरवी करते हुए अधिवक्तता मनोज आहूजा पवन राठी एवम रवि शर्मा ने मान्य न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किये की वादिया द्वारा धरोहर राशि जमा करवाई गई है और किरायानामा निष्पादित किया गया है जो ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित है नियमित किराया राशि अदा की जा रही है इसके अतिरिक्त बिजली के बिल किराए की रसीदे धरोहर राशि जमा की रसीद वतोर साक्ष्य मान्य न्यायालय में प्रस्तुत की गई।इन सबके वावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा वादिया को दुकान पर अवैध कब्जा करने का नोटिस जारी किया गया जो गलत है।
मान्य न्यायालय में ग्राम पंचायत की और से अधिवक्ता हेमंत जैन द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया।

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