साईबर सेफ्टी एवं साईबर सिक्योरिटी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनांक 05.10.21 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारत वर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत वर्चुअल माध्यम से साईबर सेफ्टी एवं साईबर सिक्योरिटी विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुडे व्यक्ति एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स ने सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में डॉ सी.बी. शर्मा सेवानिवृत आई.पी.एस अधिकारी ने बताया कि आज अधिकतर व्यक्ति अपने सभी काम इंटरनेट की मदद से करते है। हमारी सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है और उस जानकारी या डाटा को कोई चोरी न कर सके इसी कि लिए लिए साईबर सुरक्षा की जरूरत पडती है। आज के समय में पूरी दुनिया में साइबर अपराध बढते जा रहे है। इसे रोकने के लिए साईबर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई कानून बनाये गये है जिससे साईबर अपराधों को रोका जा सके। कानूनों के बारे में बताते हुए उन्होने कहा कि सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 65 व धारा 66 के अंतर्गत कम्प्यूटर साधन कोड से छेडछाड व कम्प्यूटर से संबंधित अपराध, पहचान चोरी के लिए दंड, धारा 67 के अंतर्गत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रानिक रूप से प्रकाशन करने पर दंड धारा 72 के अंतर्गत गोपनीयता एवं एकांतता भंग करने हेतु प्रावधान, धारा 74 के अन्तर्गत कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन करने पर प्रावधान आदि है।
उल्लेखनीय है कि कल दिनांक 06.10.2021 को विधि विद्यार्थियों हेतु साईबर सेफ्टी एवं साईबर सिक्योरिटी विषय पर वर्चुअल माध्यम से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में राजकीय विधि महाविद्यालय, सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज एवं भगवंत युनिवर्सिटी के विद्यार्थी सम्मिलित रहेंगें।
ग्राम भांवता में आयोजित किया गया कानूनी जागरूकता व आउटरीच अभियान
आज दिनांक 05.10.21 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारत वर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम ग्राम भांवता में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयेाजन किया गया तथा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत करीबन 350 लोगों को उनके प्रशासन गांव के संग के तहत आने वाली कानूनी सहायता दी गई एवं आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। इसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से पैनल लॉयर श्री राजेन्द्र सिंह राठौड एंव पीएलवी रमेश माली ने राजकीय विद्यालय भांवता में उपस्थित विद्यार्थियों को लेाक अदालत, विधिक सहायता, समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, मृत्यु भोज आदि बुराईयों के संबंध में जागरूक किया तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार अजमेर जिले में स्थित समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष)
अजमेर

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