बजरी चोर को कोर्ट से मिली जमानत

केकड़ी 28 अक्टूबर(पवन राठी) न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी मर्यादा शर्मा ने गुरुवार को सावर थाने में दर्ज बजरी चोरी के मामले में ड्राइवर की जमानत याचिका स्वीकार की । विगत दिनों सावर थाना पुलिस ने दो ट्रेलर को अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में जप्त किये थे। एमएमआरडी एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफ आई आर दर्ज की थी । जिसमें ड्राइवर एवं मालिक पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी की अदालत में पेश किया। अधिवक्ता अतुल दाधीच एवं राम प्रसाद कुमावत ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुलजिम हेमेंद्र की जमानत याचिका स्वीकार की।

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