एम एम आर डी एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकार

केकड़ी 7 दिसंबर(पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी ने आई पी सी की धारा 379 व एम एम आर डी एक्ट की धारा 4/21 के आरोपी बद्री लाल पुत्र सत्यनारायण बलाई निवासी मनोहर पुरा जिला अजमेर को 30000 के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सदर पुलिस थाना केकड़ी ने उपर्युक्त वर्णित धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर FIR संख्या 34/2021 दर्ज कर आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के यंहा पेश किया।न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारीज कर जेल भेज दिया।
आरोपी के अधिवक्ता राम प्रसाद कुमावत ने अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी के यंहा जमानत आवेदन पेश किया।
आरोपी के अधिवक्ता राम प्रसाद कुमावत ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किये की मेरा मुवक्किल जमानत निचली अदालत से खारिज होने के बाद से अजमेर केंद्रीय कारागार में बंद है। मेरे मुवक्किल को जानबूझकर रंजिशवश फंसाया गया है वह निर्दोष है जिसके साक्ष्य उपलब्ध है जो जमानत मिलने के बाद ही पेश किए जाना संभव होगा। मेरा मुवक्किल ग्राम मनोहर पूरा का स्थायी निवासी है जिसके कंही भागकर जाने की संभावना नही है।मामले का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है पुलिस को मुलजिम की अब जरूरत नही है।जमानत मिलने पर मेरा मुवक्किल गवाहों को टेम्परविथ नही करेगा और जांच अधिकारी को पूर्ण सहयोग करेगा ।न्यायालय के सभी आदेशो की पालना को सदैव तत्तापर रहेगा।मामला हाजा ऐसा है कि मुलजिम को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।
विद्धवान न्यायाधीश ने मुलजिम के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए तीस हजार रुपयों के जमानत मुचलकों पर रिहा करने के आदेश पारित किये।

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