अजमेर कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता व मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने मुख्य सूचना अधिकारी नगर निगम अजमेर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी जिसमें से कई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है शैलेश गुप्ता ने प्रमुख रूप से पूछा था कि नगर निगम सीमा में कितने शादी समारोह स्थल है इन से प्रतिवर्ष कितना किराया लिया जाता है समारोह स्थल निर्माण संचालन के लिए कौन-कौन से नियम होने चाहिए इन नियमों की पालना कौन से समारोह स्थल संचालन करते हैं नहीं करते तो आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में नगर निगम ने 6 पेज का गजट नोटिफिकेशन मुझे भेजा है जो 2017 में सरकार ने जारी किया था उस में प्रमुख रूप से आने जाने के दो रास्ते मुख्य सड़क की चौड़ाई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी के निकास की व्यवस्था पार्किंग स्थल के लिए विवाह समारोह स्थल की कुल भूमि का 25% भाग छोड़ना होगा तथा प्रस्तुत नक्शे में 25% पार्किंग क्षेत्र दर्शन अनिवार्य होगा पार्किंग स्थल का बोर्ड 3 * 2 फीट का प्रतिशत करना होगा विवाह स्थल के परिसर का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण पूर्णता सुरक्षित है तथा जान माल का खतरा नहीं है इस आशय का प्रति वर्ष प्रमाण पत्र नगर निगम के तकनीकी अधिकारी से प्राप्त करना होगा ऐसे स्थान जहां पर सरकारी गैर सरकारी अस्पताल रात्रि कालीन शिक्षण संस्थान इत्यादि संचालित हो ऐसे स्थान से 100 फीट की परिधि में समारोह स्थल का संचालन प्रतिबंधित होगा रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा ऐसे ही कई नियम है जो कई शादी समारोह स्थल वाले पालना नहीं करते हैं ।