एयर टिकट राशि हड़पने का है मामला
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केकड़ी 24 फरवरी ।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने मेक माई ट्रिप कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद में केकड़ी सिटी पुलिस थाने को जांच कर रिपोर्ट 15 मार्च को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
परिवादी एडवोकेट पवन कुमार राठी ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि
Jan 2020 में नई बागडोगरा से नई दिल्लीके लिए मेक माई ट्रिप से 7614 रुपये मेंएयर टिकट बुक करवाई थी। उक्त फ्लाइट को इंडिगो एयर लाइन द्वारा रद्द कर दिया गया था।इस पर परिवादी द्वारा एयर टिकट एजेंसी से रिफंड की मांग की इस पर 1874 रुपये 2 दिसंबर 2020 को रिफंड कर दिए और शेष राशि 3-4 दिन में लौटाने का आश्वाशन लिखित में दिया था।बार बार तलब तकाजे के बाद भी दिसंबर 2021 तक राशि नही लौटाने पर लीगल नोटिस दिया गया।
परिवादी ने जब इंडिगो एयर लाइन्स से बात की तो खुलाशा हुवा की उनके द्वारा रिफंड मेक माई ट्रिप को कर दिया गया है।उसके बाद मेक माई ट्रिप ने अपने APP से परिवादी को ब्लॉक कर दिया।इससे पीड़ित परिवादी ने न्याय की प्राप्ति हेतु न्यायालय में आई पी सी की धारा 420 व 120 B में परिवाद पेश किया था।
उक्त परिवाद पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने सिटी पुलिस थाना केकड़ी को जांच कर 15 मार्च 2022 को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए।कोर्ट में परिवादी पवन कुमार राठी ने अपनी पैरवी स्वयं की।