केकड़ी 24 फरवरी(पवन राठी) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने नंदलाल पुत्र भंवर लाल माली के परिवाद की सुनवाई उपरांत केकड़ी सिटी पुलिस थाने को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश पारित किए है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
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नंदलाल परिवादी के एडवोकेट गोविंद सोनी एवम कुश बागला ने बताया कि परिवादी की पुश्तेनी जमीन नया खसरा नंबर 6495 रकबा 0-44हेक्टर जिसके पुराने खसरा नंबर 1682 रकबा 0-24 हेक्टर व खसरा नंबर 1683 रकबा 0-20 हेक्टर है जो केकड़ी में स्थित है।इन आराजियात बाबत परिवादी और उसके परिजनों द्वारा जगदीश पुत्र हीरालाल -घिसी पत्नी स्व. किस्तूर -महेंद्र पुत्र स्व. किस्तूर रसाल पुत्री स्व. किस्तूर -सम्या या पुत्री स्व किस्तूर गीता पत्नी स्व महावीर राकेश पुत्र स्व
महावीर राजू पुत्र स्व महावीर बिन्ट या पुत्री स्व महावीर काली पुत्री स्व महावीर महावीर पुत्र स्व रामलाल हनुमान पुत्र स्व रामलाल निवासीगण केकड़ी के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश
(क ख)केकड़ी में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे न्यायालय द्वारा वाद के निर्णय तक स्टे जारी किया हुवा है।इसके अलावा राजस्व न्यायालय में भी वाद चल रहा है एवम स्टे है। परिवादी 9 फरवरी को अपने उक्त खेत पर शाम 5 बजे था उसी वक़्त अभियुक्त रामरतन पुत्र लादू जाट निवासी केकड़ी व सत्यनारायण जाट पुत्र छितर जाट वंहा आये और परिवादी के साथ गाली गलौच करने लगे और धमकी दी कि उन्होंने उक्त जमीन 9 नवंबर 2013 को ही अभियुक्तों से खरीद लिया है और अब जे सी बी से डोल डालकर कब्जा लेंगे। इस पर परिवादी ने कहा कि कोर्ट का स्टे है जिसे कोई भी खरीद बेच नही सकता तब रामरतन और व सत्यनारायण ने 2013 के इकरारनामे की कॉपी दी और धमकी दी कि अपने पूरे परिवार को इसे दिखाओ और कब्जा छोड़ो नही तो जबरन कब्जा लेंगे और हम स्टे को नही मानते है।अच्छा होगा कब्जा छोड़ दो नही तो पूरे परिवार के हाथ पैर तोड़कर इसी जमीन में गाड़ देंगे पुलिस हमारा कुछ नही बिगाड़ पाएगी।