पोक्सो एक्ट पर हुआ स्टेक होल्डर्स प्रशिक्षण

बाल मित्र वातावरण के साथ बच्चों का सर्वोपरी हित जरूरी: रामपाल जाट
दिनांक 24 मार्च 2022: अजमेर: कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन एवं राजस्थान महिला कल्याण मण्डल, चाचियावास के द्वारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के अन्तर्गत बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट 2012) विषय पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव रामपाल जाट एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन के मास्टर ट्रेनर आशुतोष नेमा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार के सहायक निदेशक प्रेमोदय खाखा ने संयुक्त रूप से किया।

सचिव रामपाल जाट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी के साझा प्रयासों से हम बाल कल्याण के मुद्दों पर बेहतर कार्य कर सकते है तथा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बाल यौन शोषण व बाल दुर्व्यवहार रोकने में साझा भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है। श्री जाट ने कहा कि हमें बाल मित्र वातावरण के लिए कार्य करते हुए बच्चों के सर्वोत्तम हित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर आशुतोष नेमा एवं सहायक निदेशक प्रेमोदय खाखा ने यौन व्यवहार एवं बाल यौन शोषण को समझाते हुए पोक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न अध्याय एवं धाराओं तथा पीड़ित बच्चे के पुनर्वास प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बालको को यौन दुर्व्यवहार से बचाने में विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका पर चर्चा की।

प्रशिक्षण में बाल कल्याण समिति सदस्य, विशेष किशेर पुलिस ईकाई के बाल कल्याण अधिकारी, मानव तस्करी विरोधी ईकाई टीम, चाइल्ड लाइन टीम, पैरालीगल वोलेन्टिर, बाल देखरेख संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन के द्वारा संचालित एक्सेस टू जस्टिस पािरयोजना टीम ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम समन्वयक नानूलाल प्रजापति ने प्रशिक्षण प्रबन्धन एवं समन्वयन में सहयोग किया तथा सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया।

नानूलाल प्रजापति
कार्यक्रम समन्वयक
मो. 9829945446

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