आरोपी अध्यापक को एक साल की सजा व 4 लाख के जुर्माने से दंडित किया

केकड़ी 5 अप्रैल*पवन राठी*
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी अध्यापक बाबूलाल उर्फ बाबू वर्मा पुत्र बद्री जाती रैगर निवासी मालपुरा हाल अध्यापक लावा तहसील डिग्गी को एक साल की सजा व 4 साल के जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
परिवादी दुर्गालाल निवासी केकड़ी ने अपने अधिवक्ता अशोक पालीवाल के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि रुपये उधार लेकर वापसी के लिए चेक दिया था जो खाते में राशि नही होने के कारण अनादरित हो गया।बार बार तलब तकाजे पर भी राशि नही लौटने पर मजबूर होकर अदालत की शरण लेनी पड़ी।
अदालत द्वारा दोनो पक्षो और साक्षियों को सुनने के बाद अधिवक्ता पालीवाल के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को एक साल की सजा व 4 लाख रुपयों के जुर्माने से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

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