केकड़ी 22 अगस्त (पवन राठी)गृह भेदन के दो आरोपियों का दो दिन का रिमांड पूरा होने पर सिटी पुलिस थाना केकड़ी के हेड कांस्टेबल व जांच अधिकारी राजेश कुमार मीणा द्वारा दोनो अभियुक्तों रामलाल बागरिया पुत्र रामेश्वर बागरिया निवासी राजपुरा थाना सावर एवम चतुर्भुज पुत्र चंदा बागरिया निवासी गुलाबबाड़ी पारा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी के समक्ष पेश किया।
पुलिस ने परिवादी अरविंद चौहान की शिकायत पर आई पी सी की धारा 457 में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था दौरान अनुसंधान पुलिस ने धारा 380 व 511 और जोड़ दी।विद्वान
न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर दोनो अभियुक्तों को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश पारित किए।