ग्रह भेदन के आरोपियों की जमानत स्वीकार

केकड़ी 31 अगस्त (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या 2 श्रीमती कुंतल जैन ने केंद्रीय कारागृह में बंद गृह भेदन के दो आरोपियों की जमानत स्वीकार की।
गौर तलब है कि केकड़ी सिटी पुलिस ने गृह भेदन के आरोप ने रामलाल पुत्र रामेश्वर बागरिया निवासी राजपुरा थाना सावर एवम चतुर्भुज पुत्र चंदा बागरिया निवासी गुलाब बॉडी पारा पुलिस थाना सदर केकड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया था ।रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया आरोपियों की और से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक युवराज सिंह द्वारा खारीज करके दोनो आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।दोनो आरोपियों के विरुद्ध अरविंद सिंह निवासी कल्याण कॉलोनी ने पुलिस में मकान के ताले तोड़ने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 390/2022 IPC की धारा 457 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया और अनुसंधान के दौरान ही धारा 380 व 511 और जोड़ दी थी।
दोनो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अपर जिला एवम सत्र न्यायालय संख्या 1 में आरोपियों ने अपने अधिवक्ता पवन कुमार राठी के जरिये जमानत याचिका पेश की।जिसमें दौराने बहस आरोपियों के अधिवक्ता पवन राठी ने तर्क प्रस्तुत किये की आरोपियों को किसी ने भी ताले तोड़ते हुए नही देखा ना ही उनसे कोई बरामदगी हुई है अनुसंधान पूर्ण हो चुका है पुलिस द्वारा उन्हें झूठा फंसाया गया है जिसके सबूत जमानत मिलने पर ही प्रस्तुत किया जाना संभव होगा आरोपियों द्वारा न्यायालय के सभी निर्देशो का पालन किया जाएगा और आरोपीगण गवाहों को टेम्पर विथ नही करेंगे।
राजकीय अभिभाषक परवेज नकवी ने अभियोजन की और से कहा कि मोकाये वारदात से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
विद्वान न्यायाधीश श्रीमती कुंतल जैन ने अभियुक्तों के अधिवक्ता पवन कुमार राठी के तर्कों से सहमत होते हुए दोनो आरोपियों को 20 हजार की जमानत एवम निजी मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये।

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