केकड़ी 14 अक्टूबर (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी युवराज सिंह ने चेक अनादरण के आरोपी दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास महावर सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार को एन आई ए एक्ट की धारा 138 के आरोपो से बरी करने के आदेश पारित किए।
गौर तलब है कि परिवादी कालूराम पुत्र बाबूलाल जाती कोली निवासी राजपुरा रोड केकड़ी ने आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में 4 लाख रुपयों के चेक अनादरण का परिवाद पेश किया था।
आरोपी दिनेश कुमार की और से अधिवक्ता हेमराज कानावत ने न्यायालय में अनेक तर्क पेश किए जिनसे सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को आरोपो से दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए।