बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 19 लाख 28 हजार देने के आदेश पारित

केकड़ी 22 फरवरी (पवन राठी)मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 2 केकड़ी ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों श्रीमती संध्या चौधरी पत्नी स्व. प्रकाश चौधरी साकरिया वाले हाल मुकाम केकड़ी को एक करोड़ उन्नीस लाख 28 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के अदा करने के आदेश पारित किए है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
24 अप्रैल 2019 को परिवादी सुरेश डसानीया ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसके मांमा कादेड़ा पेट्रोल पंप से अपने घर केकड़ी स्वीफ्ट कार से आ रहे थे कि गणेश चौकी के पास ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए स्वीफ्ट कार को टक्कर मार दी जिससे प्रकाश की मृत्यु हो गई।
प्रकाश की विधवा संध्या चौधरी ने अपने वकील निरंजन चौधरी के जरिये मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में क्षतिपूर्ति बाबत याचिका प्रस्तुत की।
संध्या के वकील निरंजन चौधरी ने अधिकरण में तर्क दिए कि मृतक आयकर दाता था और उसकी आय प्रतिवर्ष बढ़ती थी।जिसकी क्षति मृतक की पत्नी व परिजनों को हुई है।
मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण ने निरंजन चौधरी के तर्कों से सहमत होकर बीमा कंपनी को संध्या चौधरी वगेरह को मय ब्याज एक करोड़ उन्नीस लाख 28 हजार रुपये अदा करने के आदेश पारित किए।

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