परिवहन विभाग हुवा सख्त, कर जमा नही करवाने वालो से वसूली जाएगी दोगुनी राशि

केकडी 25 मार्च(पवन राठी)
कर जमा नहीं कराने वाले भारी वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग सख्त हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढा ने बताया कि 31 मार्च तक कर जमा नही करने वाले वाहनों से वसूली जावेगी दो गुना पैनल्टी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 का भार वाहनों का वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 थी। जिन वाहन मालिकों द्वारा इस तिथि तक कर जमा नहीं कराया गया उनके विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2023 से लगातार पूरे राज्य में चैबीसों घण्टे सघन चैकिंग अभ्िायान चलाया जाकर वाहनों को जब्त कर प्रशमन राशि तथा कर मय पैनल्टी वसूल किया जा रहा है।

31 मार्च 2023 के पश्चात बकाया कर के साथ वसूली जावेगी दो गुना पैनल्टी-
जिन भार वाहनों का बकाया कर 31 माचZ 2023 तक जमा नहीं होगा, उन वाहनों से 01 अप्रेल 2023 से और सख्त कायZवाही करते हुए परिवहन विभाग द्वारा वाहन को जब्त करते हुए बकाया कर राश्िा के साथ दो गुना पैनल्टी मय प्रशमन राश्िा वसूल की जावेगी। अतः जिन वाहन स्वामियों का कर बकाया है वे 31 माचZ 2023 तक वाहनों की बकाया कर राश्िा जमा करवाकर जब्ती एवं दो गुना पैनल्टी से बचें।

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