माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में घोषित नहीं किया गया है परिणाम
अजमेर, 25 सिंतबर। राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा-2021 का परिणाम जारी करने पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगाई हुई है। दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण के 25 सितंबर 2024 के अंक में ’’337 डॉक्टरों की भर्ती अटकी……………..अब आरपीएससी नहीं निकाल रही रिजल्ट’’ शीर्षक से प्रकाशित खबर तथ्यों से परे एवं गलत है।
आयोग सचिव ने बताया कि उक्त भर्ती के संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि याचिका संख्या 4247/2022 ‘‘संजय कुमार गुर्जर बनाम राज्य‘‘ में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 04 मई 2022 के द्वारा प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को विज्ञापन दिनांक 27 नवंबर .2021 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में परिणाम घोषित नहीं करने बाबत् निर्देशित किया हुआ है। इस याचिका की आगामी सुनवाई तिथि 14 अक्टूबर 2024 नियत है और इस याचिका में पारित उपर्युक्त पारित अंतरिम आदेश आदिनांक तक प्रभावी है, जिसके कारण आयोग द्वारा इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना विधितः अवरुद्ध है।
उल्लेखनीय है कि समान बिन्दु जिन पर पूर्व में भी माननीय उच्चतम् एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जा चुके हैं को लेकर भी अभ्यर्थियों द्वारा वादकरण दायर कर दिया जाता है। इस कारण अभ्यर्थियों को समय, श्रम एवं संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है। इसके दृष्टिगत् अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु 39 बिंदुओं से संबंधित न्यायालय निर्णयों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों यथाः-निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित करने के संबंध में, उत्तर कुंजी वैधता के संबंध में, श्रेणी/वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग, जैसे बिंदु सम्मिलित हैं, जिन्हें जानकारी के अभाव में अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार आक्षेपित किया जाकर अनावश्यक वादकरण उत्पन्न किया जाता है, जिससे आयोग व अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण संसाधनों का अपव्यय होता है। इन निर्णयों के माध्यम से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी साथ ही भ्रमवश अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक वादकरण में भी कमी आने की संभावना है। इससे भर्ती परीक्षाओं को समय पर सम्पन्न करने में सहायता के साथ अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी। इन निर्णयों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर ’’अदर लिंक्स’’ टैब के अन्तर्गत प्रदर्शित ड्राप डाउन मेन्यू में ’’इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंटस’’ पर क्लिक कर इन न्यायिक निर्णयों को देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।