अजमेर, 04 जून। अजमेर की केसर गंज निवासी विद्युत उपभोक्ता श्रीमती मीनू अग्रवाल ने TP Ajmer Distribution Limited (TPADL) द्वारा पूर्व में रिफंड की गई राशि की पुनः वसूली किए जाने के प्रयास पर कड़ा विरोध जताते हुए अधिवक्ता विकास अग्रवाल के माध्यम से विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कानूनी नोटिस प्रेषित किया है।नोटिस में बताया गया है कि उपभोक्ता के सोलर प्लांट से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत के समायोजन के पश्चात विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल में ₹16,444 की क्रेडिट/रिफंड राशि दर्शाई गई थी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा उपभोक्ता के बैंक खाते में कर दिया गया। इसके बावजूद अब TPADL द्वारा उसी राशि की पुनः मांग करते हुए लगातार रिकवरी कॉल, SMS तथा विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की चेतावनियां दी जा रही हैं।
अधिवक्ता विकास अग्रवाल ने कहा कि एक बार विभाग द्वारा विधिवत रिफंड जारी किए जाने के बाद उसी राशि की पुनः मांग करना उपभोक्ता हितों के विपरीत है तथा विभागीय त्रुटि का भार उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता। नोटिस में विवादित मांग को तत्काल निरस्त करने, रिकवरी कार्यवाही रोकने तथा मामले का लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है।
उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो सक्षम न्यायिक मंचों के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी।
विकास अग्रवाल
एडवोकेट
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