अजमेर। यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पहला फैसला राजस्थान की अजमेर ज़िला एवं सत्र न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सुनाया गया। सैशन न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने मात्र एक महीने में प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई करते हुए 5 वर्षीया पीडिता से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी बबलू बिहारी को दो साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने अभियोजन की जानकारी देते हुए बताया कि अलवर गेट पुलिस थाने में तानाजी नगर की रहने वाली महिला ने 8 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी 5 साल की मासूम बालिका से पड़ौस में ही किराए पर रहने वाले बबलू बिहारी ने बलात्कार का प्रयास किया है।
