2 करोड़ 13 लाख के अग्रिम अधिकारपत्रों का वितरण

beawar logo 2013-3-8ब्यावर। राज्यबीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ऑफिसर्स सभागार ब्यावर में गुरूवार को अजमेर संभाग के विभागीय संयुक्त निदेशक लक्ष्मण मीणा के आतिथ्य में एवं सहायक निदेशक मनीता राठौड़ की अध्यक्षता में अग्रिम अधिकार पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ब्यावर उपखण्ड एवं मसूदा उपखण्ड क्षेत्रा से आएं 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिरकत किया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि संयुक्त निदेशक लक्ष्मण मीणा ने 31 मार्च को सेवानिवृत होने जा रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके बीमा पॉलिसी संबंधी अग्रिम अधिकार पत्रों का वितरण कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संयुक्त निदेशक मीणा ने बताया कि ब्यावर कार्यालय में आदिनांक तक राज्य बीमा पॉलिसी संबंधी सभी 94 दावों का निस्तारण कर 2 करोड़ 13 लाख 15 हजार 467 रूपये राशि के अग्रिम अधिकार पत्रा तैयार कर लिये गए हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है। उन्हांेने अजमेर सम्भाग में ब्यावर कार्यालय टीम द्वारा लगातार अर्जित की जा रही बीमा क्लेम निस्तारण संबंधी शत-प्रतिशत उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कार्मिकों को बधाई दी तथा भविष्य में भी इसे कायम रखने का आह्वान किया।
सहायक निदेशक श्रीमती मनीता राठौड़ एवं बीमा पर्यवेक्षक अकील अहमद ने मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक लक्ष्मण मीणा तथा आगन्तुक अग्रिम बीमा अधिकार पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारियों और कर्मचारियांे का हार्दिक स्वागत कर उन्हें आश्वस्त किया कि बीमा दावा के संबंध में कोई संशय अथवा समस्या हों तो कार्यालय-समय में कार्यालय में सम्पर्क कर उसका निवारण करा सकेंगे। इस मौके पर अग्रिम बीमा अधिकार पत्र धारकों की ओर से मसूदा-डाईट के साहिब सिंह सहित अन्य सेवानिवृत होने वाले व्यक्तियों ने स्थानीय विभागीय टीम टीम की बुरी-बुरी प्रशंसा भी की। कार्यक्र्र्रम का संचालन शिव कुमार व्यास ने किया।
संयुक्त निदेशक ने कार्यालय गतिविधियों का लिया जायज़ा
कार्यक्रम से पूर्व संयुक्त निदेशक लक्ष्मण मीणा ने स्थानीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभागीय कार्यालय ब्यावर का अवलोकन किया। संयुक्त निदेशक ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम माह मार्च को दृष्टिगत रखते हुए सहायक निदेशक श्रीमती मनीता राठौड, बीमा पर्यवेक्षक अकील अहमद, विवेक वर्मा सहित अन्य पर्यवेक्षक एवं कार्मिकों से विभागीय उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में चर्चा की तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किये।
मसूदा उपखण्ड में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी
ब्यावर। उपजिला मजिस्टेªट मसूदा पी0सी0जैन ने होली दहन, धुलण्डी तथा शीतला सप्तमी पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कानून और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्र मसूदा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रा – विजयनगर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। उप जिला मजिस्टेªट मसूदा जैन द्वारा ज़ारी निषेधात्मक आदेश के मुताबिक निर्दिष्ट अवधि मे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का धारदार हथियार गुप्ती भाला अपने साथ नहीं रखेगा तथा न ही सार्वजनिक स्थलों पर इसका प्रदर्शन करेगा। उक्त निर्दिष्ट अवधि में कोई भी व्यक्ति पानी और रंग से भरे गुब्बारे, पोलिथीन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें आदि अन्य व्यक्तियों एवं वाहनों पर नहीं फैकंेगा। निर्दिष्ट अवधि में बिना अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्रो के प्रयोग पर भी निषेध रहेगा। सार्वजनिक हित में ज़ारी इस एकपक्षीय आदेश की अवहेलना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
अवकाश के बावजूद जमा होंगे विद्युत बिल
ब्यावर। शनिवार 23 मार्च एवं रविवार 24 मार्च को अवकाश के बावजूद विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के स्थानीय सहायक अभियन्ता (सीएसडी-प्रथम) कार्यालय ब्यावर से संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि जमा किये जाने हेतु कैश काउन्टर खुले रहंेगे। सहायक अभियन्ता जी0एस0 मीणा ने जानकारी देते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे इस सुविधा का फायदा उठाएं।
बकाया बिल समय परजमा कराने का अनुरोध
सहायक अभियन्ता-वितरण (सीएसडी-प्रथम) जी0एस0मीणा ने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने बकाया बिलों की राशि समय पर जमा कराकर निगम को सहयोग करें एवं विद्युत-सम्बन्ध विच्छेद से होने वाली असुविधा और परेशानी से बचे।
जवाजा में भी खुला रहेगा छुट्टियों में कैश काउन्टर
सहायक अभियन्ता (विद्युत वितरण) कार्यालय जवाजा मंे चालू माह मार्च में धुलण्डी को छोड़कर शेष सभी अवकाश दिवस को भी कैश-काउन्टर खुला रहेगा। जहां जवाजा क्षेत्रा से संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत बिल जमा किये जाएंगे। यह जानकारी सहायक अभियंता (विद्युत वितरण) जवाजा ने दी।

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