सभी पात्र व्यक्तियों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा, दो को चस्पा होगी सूची

c k maithu 1अजमेर। मुख्य सचिव श्री सी.के.मैथ्यू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किये जा रहे खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 में प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी । आगामी दो सितम्बर को लाभान्वितों की सूची चस्पा की जाएगी । इससे पहले संबंधित अधिकारी कार्रवाई पूरी कर लें ।
मुख्य सचिव श्री मैथ्यू ने वीडियो कॉन्फे्रसिंंग के जरिये प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्रों को योजना की जानकारी दी । श्री मैथ्यू ने अधिकारियों द्वारा चाही गई जानकारियां भी उपलब्ध कराई । उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना है । अधिकारी संवेदनशील होकर काम करें । वीडियो कॉन्फेंसिंग में अजमेर से संभागीय आयुक्त श्री आर.के.मीणा, जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया, जिला रसद अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा, निक प्रभारी श्री अंकुर गोयल उपस्थित थे । जिला कलक्टर श्री गालरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में विभिन्न वर्गों को सूचीबद्घ करने सहित कई सुझाव दिए । इन सुझावों को उच्च अधिकारियों ने सराहा । अधिकारियों ने बताया कि आगामी 2 सितम्बर तक लाभान्वित परिवार एवं व्यक्तियों की सूची सभी ग्राम पंचायतों, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों, उचित मूल्यों की दुकानों एवं स्थानीय निकायों के वार्डाें में चस्पा कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी होंगे। उक्त सक्षम अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्डवार एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
सक्षम अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के नाम, पद, खाद्य सुरक्षा सील तैयार कराना, आपत्ति दर्ज रजिस्टर एवं अन्य रिकार्ड संधारण करने के लिए रजिस्टर, मुद्रण जैसे कार्याें को 30 अगस्त तक पूर्ण करना होगा। लाभान्वित परिवारों एवं व्यक्तियों के नाम पर आगामी 2 से 8 सितम्बर तक ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी को आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त आपत्तियों के संदर्भ में ग्राम सभा/स्थानीय निकाय बोर्ड 10 सितम्बर को एक विशेष बैठक का आयोजन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की क्रमश: 69.09 एवं 53 प्रतिशत जनता को लाभान्वित किया जाना है।
शहरी क्षेत्र में समावेशन (पात्रता) के लिए प्रस्तावित मापदण्ड
बीपीएल सेन्सस-2003 के अनुसार बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी का परिवार तथा ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं तथा निम्न योजनाओं/वर्गाें में शामिल है, उन्हें भी इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्घजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्त:वासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल), एकल महिलाएं, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना, सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्घाश्रम, कच्ची बस्त में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, कचरा बीनने वाले परिवार, घरेलू श्रमिक, गैर सरकारी सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेण्डर, उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार, साईकिल रिक्शा चालक, पोर्टर (कुली) एवं मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में सम्मिलित लाभार्थी जिनमें बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्घावस्था/विधवा/ विशेष योग्यजन पेंशनधारी, नवजीवन योजना के लाभार्थी परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, कथौड़ी जनजाति परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका, जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनाथालय में रहने वाले बच्चे, सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जहां पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त अध्यनरत/निवासरत विद्यार्थी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदन में रहने वाली महिलायें, प्रदेश के थैलेसीमिया व हिमोफिलिया मेजर के मरीज, प्रदेश के पिछड़े समुदाय यथा भोपा, बागरिया, बंजारा, गाडिया-लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, वाल्मिकी-सफाईकर्मी शामिल है।
ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन (पात्रता) के लिए प्रस्तावित मापदण्ड
बीपीएल सेन्सस-2003 के अनुसार बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी का परिवार तथा ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं तथा निम्न योजनाओं/वर्गाें में शामिल है, उन्हें भी इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्घजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेेंशन योजना के लाभार्थी का परिवार, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी का परिवार, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लाभार्थी का परिवार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्त:वासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल), एकल महिलाएं, महानरेगा योजना में वर्ष 2009-2010 से आदि दिनांक तक किसी भी वर्ष में 100 दिन की मजदूरी करने वाला परिवार, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लाभान्वित परिवार, उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार, भूमिहीन कृषक, लघु एवं सीमान्त कृषक, कचरा बीनने वाले परिवार, साईकिल रिक्शा चालक, पोर्टर (कुली) एवं मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में सम्मिलित लाभार्थी जिनमें बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्घावस्था/विधवा/ विशेष योग्यन पेंशनधारी, नवजीवन योजना के लाभार्थी परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, कथौड़ी जनजाति परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका, जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनाथालय में रहने वाले बच्चे, सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जहां पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त अध्यनरत/निवासरत विद्यार्थी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदन में रहने वाली महिलायें, प्रदेश के थैलेसीमिया व हिमोफिलिया मेजर के मरीज, प्रदेश के पिछड़े समुदाय यथा भोपा, बागरिया, बंजारा, गाडिया-लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, वाल्मीकि-सफाईकर्मी शामिल है।

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