धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश

kekri samacharकेकड़ी। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को देशवाली समाज की बताकर व आपसी समझौता कर हस्तान्तरित कर धोखाधड़ी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेमलता सैनी ने देशवाली समाज के सदर सहित 15 जनों के खिलाफ भिनाय पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। भिनाय निवासी रोशन अली पुत्र अब्दुल रज्जाक देशवाली ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि उसके व वली मोहम्मद तथा मुल्जिमान कमरूद्वीन देशवाली सदर देशवाली समाज, शहाबुद्वीन देशवाली, अब्दुल हमीद, इशाक खां, शरीफ खां, अब्दुल रज्जाक खां, अब्दुल रहमान खान, ईशाक पुत्र सिकन्दर, मुख्तीयार खां, सत्तार खां, रफीक, निजामुद्वीन खां, अताउरहमान, सिराजुद्वीन, युनुस हरसौरी समस्त देशवाली समाज भिनाय के मध्य आपसी बाहमी समझौता 10 जून 1996 को हुआ था।
न्यायालय में चल रहा वाद- यह प्रकरण से पूर्व परिवादी ने एक दीवानी वाद रोशन अली बनाम मोहम्मद अली व अन्य ने किया था। जो देशवाली तकिया भिनाय की सम्पत्ति के सन्दर्भ मे था। इस वाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी बाहमी समझौता हुआ। जिसमें मुल्जिमान कमरूद्वीन के मकान से लगी सात फिट चौड़ी भूखण्ड पर बने रसोई एवं चबुतरा व दड़बा जो सात फिट में निर्मित था। जिसमेें उसे व वली मोहम्मद दोनों स्वयं के खर्चे से इस समझोते के अनुसार 15 दिन की अवधी में तुड़वाकर मलबा हटा देने तथा साथ तकिया की सम्पत्ति में दक्षिण से उत्तर जाने वाली गली जिसकी सात फिट चौड़ी है। जिसे परिवादी व वली मोहम्मद को इन मुल्जिमानों ने सम्भला दी जिसके ऐवज में उससे 7 हजार 500 रूपये नकद एवं वली मोहम्मद ने साढ़े पांच हजार रूपये नकद कमेटी भिनाय को भुगतान किए अर्थात सात फिट चौड़ी गली जो मुख्य द्वार का उपयोग व उपभोग का सर्वाधिकार उससे दे दिया व सात फिट चोड़ी मुख्य रोड़ से मिलती भूमि सम्भला दी तथा इस तकिया की सम्पत्ति को अपना बताया।
बेचान करने का अधिकार नहीं- परिवादी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है। इसे बेचान करने या हस्तान्तरित करने का अधिकार किसी समाज व व्यक्ति को नहीं है। मुल्जिमान ने इस सम्पत्ति को आपसी बाहमी समझौता कर बेचान व हस्तान्तरित कर दी।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना- परिवादी के पुत्र अब्दुल रसीद ने सूचना के अधिकर के तहत राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जानकारी चाही तो बोर्ड के प्रभारी भिनाय कस्बे में कोई कमेटी गठित नहीं होने की बात कहीं है।
राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ की सूचना में दर्शित है सम्पत्ति– राजस्थान बोर्ड ऑफ वक्फ की सूचना में 72 नम्बर पर यह सम्पत्ति तकिया वेदखाना विथ वेल दर्शित थी। इस सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड में देखकर परिवादी हक्का बक्का हो गया इस घटनाक्रम के मामले में वह भिनाय पुलिस थाने पर संबंधित दस्तावेज लेकर गया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सैनी ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्को से सहमत होते हुए राजस्थान मुस्लिम बोर्ड की सम्पत्ति देशवाली समाज की बताकर व आपसी समझौता कर हस्तान्तरित कर धोखाधड़ी करने के आरोप में देशवाली समाज सदर सहित 15 जनों पर भिनाय पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये है।

बिजली रहेगी बंद
दीपावली त्योंहार से पूर्व विद्युत रख रखाव के चलते 20 अक्टूबर को शहर के अनेक इलाकों मेें प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पीएल तुनगारियां ने बताया कि विद्युत रख रखाव के कारण 20 अक्टूबर को प्रात: 9 बजे से 1 बजे तक शहर के कचहरी क्षेत्र, तिवाड़ी मोहल्ला, बस स्टेण्ड, तेली मोहल्ला, लोढ़ा चौक, सरसड़ी गेट, खिड़की गेट, पुराना अस्पताल क्षेत्र मेें विद्युर्ति आपूर्ति बाधित रहेगी।
-पीयूष राठी

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