सुप्रीम कोर्ट ने रिटेल में एफडीआई के निवेश के मामले पर सरकार को राहत दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि रिटेल में एफडीआई निवेश में कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नियमों में थोड़े से बदलाव की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क स्वीकार कर लिया कि कुछ चीजें रिटेल में एफडीआई से संबंधित अधिसूचना में नहीं हैं, इसलिए उनका संशोधन होना जरूरी है।