सेबी ने निवेशकों को किया सहारा से सचेत

sebiनई दिल्ली/बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो कंपनियों और उसके प्रवर्तक समेत समूह के प्रमुख सुब्रत राय के साथ किसी भी प्रकार के लेनदेन को लेकर निवेशकों और आम लोगों को आगाह किया है।

हाल ही में सेबी ने सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्प और समूह के चेयरमैन सुब्रत राय समेत उसके प्रवर्तकों के बैंक खातों, निवेश और अन्य सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश के बाद यह चेतावनी जारी की है।

सेबी ने कहा कि कोई भी इन कंपनियों और उसके तीन प्रवर्तकों एवं निदेशकों के साथ लेनदेन करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा। नियामक ने कहा कि सहारा समूह की इन कंपनियों द्वारा प्राप्त रकम निवेशकों को लौटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उसने संबंधित कंपनियों और उसके प्रवर्तकों एवं निदेशकों सुब्रत राय सहारा, वंदना भार्गव, अशोक राय चौधरी तथा रवि शंकर दुबे की सभी चल एवं अचल संपत्ति, बैंक खाते और डिमैट खाते जब्त करने का आदेश दिया है।

सेबी ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि निवेशकों और आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सहारा समूह की इन कंपनियों या उक्त लोगों के साथ किसी भी रूप में कारोबार करने को लेकर सतर्क रहे और आदेश की प्रति देखें।

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