3जी रोमिंग सेवा मामले में एयरटेल को झटका

indian supreem courtनई दिल्ली। 3जी रोमिंग सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी को सात सर्किलों में नौ मई तक सेवा जारी रखने की इजाजत तो दी है, लेकिन रोमिंग सेवा के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है। साथ ही उस पर 350 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को भी मामले में पार्टी बनने की अर्जी मंजूर की है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को 3जी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था। टेलीकॉम विभाग ने भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर के 3जी इंट्रा सर्किल रोमिंग करारों को अवैध घोषित करते हुए कंपनियों को 3जी रोमिंग सेवा बंद

करने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा टेलीकॉम विभाग ने भारती एयरटेल पर 350 करोड़ रुपये, आइडिया सेल्यूलर पर 300 करोड़ रुपये और वोडाफोन पर 550 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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