एसएमएस दरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

sms-chargeनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसएमएस के लिए शुल्क तय करने की मांग करने वाली याचिका पर सरकार और भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में केंद्र और ट्राई को एसएमएस के शुल्क तय करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संस्था टेलीकॉम वाचडाग की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए। इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि 2जी घोटाले में 122 लाइसेंस निरस्त होने के बाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। टेलीकॉम कंपनियां एसएमएस के मनमाने पैसे वसूल रही हैं। कंपनियों ने आपस में करार कर रखा है। इसलिए कोर्ट ट्राई और सरकार को निर्देश दे कि वे एसएमएस का लागत आधारित तर्कसंगत शुल्क तय करें। कोर्ट ने भूषण की दलीलें सुनने के बाद सरकार व ट्राई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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