मानव श्रृंखला बनाकर दिया मतदाता जागरूकता संदेश

0103अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप योजना के तहत आज प्रात: 10 बजे जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रो सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता के लिए मानव श्रंृखला का आयोजन किया गया। स्वीप संयोजक श्री लालाराम गूगरवाल ने बताया कि अजमेर शहर में वैशाली नगर,माखुपुरा, केसरगंज गोल चक्कर सहित सभी प्रमुख चौराहों पर मानव श्रंृखला आयोजन किया। लोकसभा आम चुनाव 2014 में जिले के मतदाताओं को वोट करने एवं करवाने हेतु जागरूकता के लिए रेनबो सप्ताह के तहत स्वीप योजनान्तर्गत सोमवार सुबह शहर के 11 प्रमुख चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाकर वोट करने एवं करवाने के लिए प्रेरित किया गया।
रेनबो सप्ताह के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वैशाली नगर चौराहा ,प्राचार्य राजकीय महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय द्वारा माखुपुरा चौराहा, राजकीय महाविद्यालय द्वारा केसरगंज गोलचक्कर ,लॉयंस कल्ब रोशनी द्वारा फव्वारा चौराहा ,जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय द्वारा राजा साईकल चौराहा ,जिला साक्षरता अधिकारी द्वारा पुलिस लाईन चौराहा ,जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम द्वारा पंचशील चौराहा,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बजरंगढ चौराहा, जिला खेल अधिकारी द्वारा अग्रसेन चौराहा ,नेहरू युवा केन्द्र द्वारा गांधी भवन चौराहा पर मानव श्रृंखला बना कर मतदान करने एवं करवाने का संकल्प दिया । इसी तरह स्वीप टीम अजमेर द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर सर्किल पर अजमेेर पुलिस अधीक्षक महेन्द्र सिंह चौधरी , नगर निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.आर. मीणा, जिला रसद अधिकारी सुरेश कुमार सिंधी, क्षेत्रिय प्रचार-प्रसार अधिकारी भारत भार्गव, नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वयक धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर चलो चले वोट डालने एवं अजमेर बढेगा वोट करने का आह्वान किया।

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग ने आगामी 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हंै। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर मतदान एवं इससे पूर्व कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित किया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर आम जनता की जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।
श्री देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर धर्म,जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण को बिगाडने का कार्य करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसी तरह पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असौहार्दपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाऐं बढाना, जुलूस में जान-बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित आयोजन करना या उसमें भाग लेना भी चुनावी निर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि किसी वर्ग के लिये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना,किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिये उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना,किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना,किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डालना एवं किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
श्री देथा ने बताया कि गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना निर्वाचन संबंधी पम्पलेट,पुस्तिका,दस्तावेजों का मुद्रण,अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना भी दण्डनीय अपराध है । इसी तरह मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान भी कुछ कृत्य भी दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि मदिरा,शराब या अन्य मादक पदार्थ का विक्रय करना या वितरण करना,निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करना या उसमें उपस्थित रहना या संबोधित करना, सिनेमा या टेलीविजन , रेडियो या ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना,एस.एम.एस या मोबाईल फोन के जरिये चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से एस.एम.एस किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश के टेक्स्ट को सेंडर के मोबाईल नंबर के साथ पुलिस के द्वारा प्रकाशित मोबाईल नंबर पर अग्रेषित किया जा सकता है ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्यवाही हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देथा ने बताया कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

15 लाख 67 हजार से अधिक मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची वितरित
अजमेर। अजमेर जिले के 15 लाख 67 हजार 53 फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मतदाताओं को उनके घरों में जाकर वितरित कर दी गई है। बूथ लेवल अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा यह मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची स्वयं बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर वितरित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 से 12 अपे्रल तक की अवधि में बी.एल.ओ.द्वारा घर घर जाकर मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची वितरित की गई है। अजमेर जिले के आठ विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 लाख 96 हजार 432 मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची प्राप्त हुई। शेष एक लाख 29 हजार 379 पर्ची संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में बी.एल.ओ. द्वारा उपलब्ध करायी गई है।
श्री देथा ने बताया कि जिन मतदाताओं को किसी कारणवश फोटोयुक्त पहचान पर्ची उपलब्ध नहीं हुई है वे 16 अपे्रल तक अपने विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक अधिकारी के चुनाव कार्यालय से पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधिक 95.47 प्रतिशत पर्ची जिनकी संख्या एक लाख 94 हजार 336 है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में वितरित की गई है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 84 हजार 418, किशनगढ़ में 2 लाख 15 हजार 884, मसूदा में 2 लाख 19 हजार 883, केकड़ी में 2 लाख एक हजार 843, नसीराबाद में एक लाख 90 हजार 232, अजमेर दक्षिण में एक लाख 67 हजार 656 तथा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 68 हजार 801 मतदाता फोटो युक्त पहचान पर्ची वितरित की गई है।
मतदान दिवस के दिन 17 अपे्रल को मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित रहेंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें फोटोयुक्त मतदाता पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से प्राप्त नही हुई है उनकी प्रमाणिकृत फोटोयुक्त मतदाता पर्ची यहां उपलब्ध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिस मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नही है और मतदान केन्द्र पर फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी नहीं लाता है तब वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 10 दस्तावेज में से किसी एक के आधार पर अपनी पहचान कराकर वोट दे सकता है। इन दस दस्तावेज में 1. पासपोर्ट 2. ड्राईविंग लाईसेंस 3.राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र 4. बैकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 5.आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 6. आधार कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) के तहत (आर.जी.आई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 8. मनरेगा जॉब कार्ड 9. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 10. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज हैं।
यदि मतदाता पर्ची, मतदाता सूची या फोटो पहचान पत्र में फोटो गलत है तो मतदाता को आयोग द्वारा अनुमत उक्त 10 वैकल्पिक दस्तावेंजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।

चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात मतदाता या अभ्यर्थी के अलावा कोई भी राजनैतिक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नही रह सकता
अजमेर। अजमेर संसदीय क्षेत्र के 17 अपे्रल को होने वाले चुनाव का प्रचार 15 अपे्रल को सायंकाल 6 बजे बाद बंद हो जाएगा। इसके पश्चात इस निर्वाचन क्षेत्र में यहां के मतदाता व अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य कोई भी राजनैतिक व्यक्ति ठहर नही सकेंगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने की तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी की व्यवस्था निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि वे उनके क्षेत्र में बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चैक पोस्ट भी स्थापित करें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थिंयों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित में इन नियमों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं ।

चुनाव प्रचार सायंकाल 6 बजे से बंद
अजमेर। लोक सभा चुनाव के 17 अपे्रल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल 15 अपे्रल की सायंकाल 6 बजे बंद हो जाएगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व की अवधि में अनेक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिनका उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि 15 अपे्रल को सायंकाल 6 बजे पश्चात निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करना, उसमें उपस्थित रहना या सम्बोधित करने, सिनेमा, टेलिविजन, रेडियो, ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने, एस.एम.एस. या मोबाइल फोन के जरिये चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर पाबन्दी रहेगी। यदि चुनाव प्रचार बन्द होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से एस.एम.एस या आपत्ति जनक संदेश किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो संदेश भेजे जाने वाले मोबाइल वाले पर कानूनी कार्यवाही होगी। इस 48 घण्टे की अवधि में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 अपे्रल को सायंकाल 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नही है, उस क्षेत्र में रूक नही सकेंगा।मतदान से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नही होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जायी जा सकेंगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऐसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नही ले सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नही होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नही ले जा सकेंगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नेता या कार्यकर्ता ऐसा कोई वस्त्र, टोपी या शॉल आदि पहनकर प्रवेश नही कर सकेंगा जिस पर चुनाव चिन्ह अथवा नारा अंकित हो।

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