पेयजल परिवहन के बिलों 20 तक प्रस्तुत कर दें

अजमेर। जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे जलदाय विभाग व ग्राम पंचायत से 15 अगस्त तक पेयजल परिवहन के बिलों की तहसीलदार नियमानुसार जांच करवाकर 20 अगस्त तक भुगतान योग्य राशि के संबंध में मांग कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत कर दें।
उपखंड अधिकारी 20 अगस्त के बाद प्राप्त होने वाले समस्त बिलों की पेयजल परिवहन स्थल की मौका जांच कराकर यह सुनिश्चित भी कर लें कि ठेकेदार द्वारा वास्तव में पेयजल परिवहन किया गया भी है या नहीं।

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