अजमेर 04 मई। जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक कल 5 मई को दोपहर 1 बजे नगर पालिका सरवाड़ में जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेंगी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी।
निषेधाज्ञा
अजमेर 04 मई। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की बाहरी चारदीवारी के 100 मीटर परिधि क्षेत्रा की सिमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है जिसके तहत धारा 144 के अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इक्ठ्ठे होकर किसी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे तथा ना ही ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग कर पाएंगे। यह आदेश अगामी 19 जून तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी।