पारिवारिक पेंशन को 18 मार्च 2015 से अधीकृत करने का प्रावधान किया

अजमेर, 27 मई। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की अधीसूचना के अनुसार सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ सिविल सेवा की पारिवारिक पेंशन को 18 मार्च 2015 से अधीकृत करने का प्रावधान किया गया है। जिले के पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशनर्स की मृत्यु की स्थिति में प्रपत्रा 14 में आवेदन करना होगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के अनुसार एक अक्टूबर 1996 या उसके बाद सेवानिवृति के मामलों में पेंशनर्स को साधे कागज में तथा पेंशनर्स की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर्स को प्रपत्रा 14 में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वर्णात्मक नामावली की 4 प्रतियां, सैनिक सेवा के पी.पी.ओ., सिविल सेवा के पी.पी.ओ., विवाह व पुर्नविवाह ना करने संबंधी प्रमाण पत्रा, आय संबंधी प्रमाण पत्रा, आधार कार्ड, पैन कार्ड  एवं खाली चैक की दो-दो प्रतिया जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर को प्रेषित करनी होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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