राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण कार्यक्रम

अजमेर। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के बारे में उपखंड और पंचायत समिति स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे आम लोगों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी देकर कार्यों को संपादित कर सके । इन शिविरों में पंचायत समिति स्तर के सभी जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने 12 सितंबर से आगामी 28 सितंबर तक जिले कर सभी 8 पंचायत समितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किये हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल 12 सितंबर को मसूदा, 13 को अंराई, 18 को सिलोरा, 20 को जवाजा, 21 को केकड़ी, 24 को श्रीनगर, 27 को भिनाय तथा 28 सितंबर को पीसांगन पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रात: 10 से दोपहर एक बजे तक होंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी तथा सहायक विधि परामर्शी ये प्रशिक्षण देंगे । इस कार्यक्रम में विकास अधिकारी, तहसीलदार, अन्य संबंधित सभी विभागों के उपखंड व पंचायत समिति स्तर के अधिकारी, पटवारी व ग्राम सेवक अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। जनप्रतिनिधियों में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य भी भाग लेंगे।

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