अजमेर। जनसुनवाई अधिकार अधिनियम की जानकारी सभी को देने के लिए अजमेर जिले में आयोजित हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आज पंचायत समिति सिलोरा में कार्यशाला आयोजित हुई ।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.आर.मीना ने कहा कि राजस्थान देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां जनसुनवाई अधिनियम बनाकर आम लोगों को सुनवाई का अधिकार दिया है । उन्होंने कार्यशाला मेें मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे उनके कार्यालय में आने वाले प्रार्थना पत्रों व समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि से पूर्व ही करने का प्रयास करें जिससे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।
मीना ने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारी समय पर समस्या व प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करता है तो उसकी अपील उसके प्रथम अधिकारी के पास होती है जो देरी के लिए अधिकारी पर जुर्माना भी लगा सकते हैं । जुर्माने की यह राशि अधिकारी के वेतन से काटी जायेगी ।
सहायक विधि परामर्शी हरीश शर्मा ने जनसुनवाई अधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया । उपखंड अधिकारी किशनगढ़ श्री कृष्णावतार त्रिवेदी ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस अधिनियम की जानकारी आम लोगों को दें ।
सिलोरा पंचपायत समिति के प्रधान श्री नंदराम थाकंण ने पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों से अपील की कि वे इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की उपयोगिता को समझकर सभी को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें । विकास अधिकारी श्री बीरबल सिंह जानू ने सबके प्रति आभार प्रकट किया । जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया ।