विद्यालयों के लिए आवंटित भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त

अजमेर 29 अगस्त। जिले में विद्यालयों को आवंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती दर्शना शर्मा को निर्देशित किया कि जिले की समस्त सीनियर सैकण्डरी एवं माध्यमिक विद्यालयों को आवंटित भूमि की विस्तृत रिपोर्ट सात दिवस में संस्था प्रधान से प्राप्त की जाए। इस रिपोर्ट में आवंटित भूमि की वर्तमान स्थिति तथा काबिज अतिक्रमियों की विस्तृत सूचना शामिल की जाए। ऐसे विद्यालय जिनके विद्यालय तथा खेल मैदानों की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उनके संस्था प्रधानों को इस बाबत् रिपोर्ट देनी होगी कि विद्यालय के नाम आवंटित समस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।
श्री गोयल ने केकड़ी क्षेत्रा में हाल ही में बनी सड़कों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सार्वजनिक निर्माण के विभाग के अधिकारियों को निर्देर्शित किया। उन्होंने जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ करने के लिए जिला परिषद के अधिकारियों को कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. के.के.सोनी को निर्देर्शित किया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बेग के प्रतिबंध पर प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारियों को माॅनिटरिंग करने के निर्देश प्रदान किए गए। जिले में बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में स्थान देने के लिए भी निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, अबु सूफियान चैहान, कोषाधिकारी सूरज प्रकाश मोंगा सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पटाखों के अस्थायी लाईंसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित
अजमेर 29 अगस्त। अजमेर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आगामी दिपावली त्यौहार के लिए आतिशबाजी एवं पटाखों की ब्रिकी के लिए अस्थायी लाईंसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्रा आमंत्रित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विस्फोटक अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्रा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 9 सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्रा उपखण्ड क्षेत्रा के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय से तथा अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्रा पर 2 रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। आवेदन पत्रा के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्रा नोटेरी प्रमाणित, व्यापार स्थल का साईड प्लान, अग्निशमन यंत्रा भरा होने की रसीद तथा यदि पूर्व में अनुज्ञा पत्रा जारी हुआ हो तो उसकी प्रति संलग्न करनी होगी। विस्फोटक पदार्थों की दो दुकानों में नियमानुसार 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। भरे हुए आवेदन पत्रा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर कार्यालय में 9 सितम्बर तक जमा कराने होंगे।

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