जवाजा में जनसुनवाई अधिकार पर कार्यशाला सम्पन्न

ब्यावर। राजस्थान में एक अगस्त से लागू किये गए जनसनुवाई अधिकार अधिनियम 2012 से संबंधित विविध प्रावधानों तथा जरूरतमंद व पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं व परिवादों का निस्तारण नियत अवधि एवं स्तर पर करके राहत दिलाने हेतु ब्यावर उपखण्ड क्षेत्रा में तैनात विभिन्न विभागीय अधिकारियों , पटवारियों व ग्रामसेवकों तथा सरपंचों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने केलिए एसडीओ इन्द्रजीतसिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को जवाजा पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसडीओ इन्द्रजीत सिंह ने सम्भागियों को सम्बोधित करतेहुए कहा कि राजस्थान में लागू किया जा रहा जनसुनवाई अधिकार अधिनियम 201 2 एक अनूठी पहल है। पीड़ित व जरूरतमंद को राहत प्रदान करने हेतु क्षेत्रा में तैनात पटवारी, ग्रामसेवक, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण इस अधिनियम के प्र्रावधानों को बारीकी से समझकर जनहितार्थ व्यावहारिक रूपमें क्रिन्यावित करेंगे। उन्होंने बताया कि आगे भी इस संबंध में जरूरी प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के साथ ही इसकी समुचित मोनिटरिंग भी होगी। कार्यशाला में सम्भ्।गियों को जिला प्रशासन की ओर से आए सहायक विधि परामर्शदाता द्वारा प्रोजेक्टर के ज़रिये इस महत्वपूर्ण अधिनियम की बारीकी से जानकारी दीगई तथा हिदायत दी गई परिवादी के परिवाद का निर्धारित अवधि में निवारण न होने पर पीड़ित द्वारा नियत अवधि में अपील की जासकती है तथा दोषी पाने की दशा में होने वाली पैनल्टी जो 500 से 5000 रूपये (प्रत्येक परिवाद में) होगी, वह संबंधित जिम्मेदार अधिकारी / कार्मिक के वेतन में से वसूली जाएगी। शिकायतकर्ता के परिवाद की सुनवाई निकटतम स्थान पर 15 दिन में होगी। दर्ज़ शिकायत / परिवाद का रजिस्टेªशन नं0 एवं पावती रसीद देनी होगी। शिकायत /परिवाद पर लिए गए निर्णय की सूचना 7 दिवस में अनिवार्य रूपसे देनी होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व मामलों में पटवारी तथा राजस्व से भिन्न मामलों में ग्रामसेवक लोक सुनवाई अधिकारी होंगे। तहसील स्तर पर तहसीलदार (उसके अधिकारिता के राजस्व मामले में) व विकास अधिकारी (राजस्व के अतिरिक्त पंचायतराज के मामले में) लोक सुनवाईअधिकारी रहेंगे। उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (उसकी अधिकारिता के राजस्व मामले) लोक सुनवाई अधिकारी होंगे।
जिला स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी जनसुनवाई अधिकारी जबकि सम्भ्।ाग स्तर पर सम्भ्।ागीय आयुक्त / संबंधित विभागों के क्षेत्राीय / खण्ड स्तर के अधिकारी जनसुनवाई अधिकारी का निर्वहन करेंगे। जिला कलक्टर की अपीलीय अधिकारी केरूपमें नियक्ति (केवल कलेक्ट्रेट व मुख्य कार्यकारी , जिला परिषद से संबंधित परिवादों के लिये) तथा संबंधित विभागों के रीजनल अधिकारी, मेयर, अध्यक्ष नगरपरिषद / नगर पालिका की होगी। उपखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की उपसमितियों को द्वितीय अपील सुनने का अधिकार होगा। प्रथम अपील पर निर्णय 21 दिवस में होगा।समय पर सुनवाई नहीं होने पर , निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन में द्वितीय अपील की व्यवस्था है। परिवाद संबंधित का नहीं होनेपर संबंधित लोक सुनवाईअधिकारी को परिवाद का अन्तरण किया जा सकेगा। अधिक जानकारी केलिए इन्टरनेट की मदद ली जा सकती है। कार्यशाला मं प्रधान किशन महाराज एवं विकास अधिकारी केसरसिंह रावत ने भी विचार रखें तथा क्षेत्रा में अधिनियम की महत्ता प्रतिपादित की। इसमौके पर ब्यावर नगरपरिषद आयुक्त आशुतोष गुप्ता, तहसीलदार बी0एल0 कासोटिया (ब्यावर) व रामप्रकाश (टॉडगढ), बीसीएमओ डॉ0 सी0एल0परिहार, आयुर्वेद विभाग के प्रभारी डॉ0 बृजेश मुद्गल, सीडीपीओ श्रीमती गीता शर्मा , विद्युत निगम के विकास भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पटवारी,भूअभिलेख निरीक्षक, ग्रामसेवक आदि तथा सरपंच मौजूद थे।
किशोर बालिका ग्रुप्स को प्रशिक्षण ब्यावर। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शहर में किशोर बालिका ग्रुप की बालिकाओं के उत्तम शारीरिक व मानसिक उत्थान तथा आय-अर्जन हेतु उनको अंागनबाड़ी केन्द्र पर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीडीपीओ श्रीमती गीता शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बने किशोर बालिका ग्रुप -प्रथम की बालिकाओं को राखी बनाने का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 18 सितम्बर से 20 सितम्बर तक संचालित किया गया। जिसमंे बालिकाओं को राखी बनाकर आय-अर्जन हेतु प्रेरित किया गया। बालिकाओं को दिया जाएगा ब्यूटीपॉलर का प्रशिक्षण ब्यावर सीडीपीओ श्रीमती गीता शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा किशोर बालिका ग्रुप-द्वितीय से संबंधित बालिकाओं के सर्वांगीण विकास तथा आयवृद्धि के प्रयोजन से आंगनबाडी केन्द्र पर ब्यूटीपॉर्लर का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ब्यूटीपॉलर प्रशिक्षण 26 सितम्बर से 28 सितम्बर तक आयोजित किया जाएगा।

बड़ाखेड़ा व किशनपुरा में जननी-एक्सप्रेस योजना 2 अक्टूबर से
ब्यावर। गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव कराने तथा एक माह के नवजात् शिशुओं को उनके घर से चिकित्सा संस्थान तक लाने व वापस पहुंचाने के उद्देश्य से निदेशक एनआरएचएम, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं राज0जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में बीसीएमओ जवाजा के क्षेत्राधीन बड़ाखेड़ा (रिमोट ऐरिया-जवाजा) तथा किशनपुरा (जवाजा) क्षेत्रा में आगामी 2 अक्टूबर से जननी-एक्सप्रेस योजना शुरू होगी। बीसीएमओ डॉ0 सी.0एल0परिहार ने बताया िकइस योजना के तहत संबंधित क्षेत्रा बड़ाखेड़ा व किशनपुरा क्षेत्रा की एएनएम, आशा व गर्भवती महिलाओं के परिजन टोलफी नम्बर: 104 पर फोन करके चिकित्सा विभागीय निशुल्क वाहन सुविधा का फायदा उठासकेंगे। जिसकेलिए प्रभारी संबंधित सैक्टर चिकित्सा अधिकारी रहेंगे।
तेजा मेला हेतु 22 सित. से प्रभावी होगा नियंत्राण कक्ष
ब्यावर। ब्यावर के प्रसिद्ध तेजा मेला संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु नियन्त्राण कक्ष 22 सितम्बर से शुरू होजाएगा। इस नियन्त्राण कक्ष के प्रभारी परिषद के कार्यवाहक कार्यालय सहायक दुर्गालाल जाग्रत रहेंगे। यह जानकारी आयुक्त नगरपरिषद आशुतोष गुप्ता ने दी। आयुक्त गुप्ता ने बताया कि यह नियन्त्राण कक्ष 22 सितम्बर से तीन पारी में कार्य करेगा। इसकेलिए संबंधित कार्मिकों की ड्यूटी फिक्स कर उन्हें पाबंद करदिया गया है। उन्होंनेबताया कि प्रथम पारी में आनन्द काठात व सुरेश चंद शर्मा, द्वितीय पारीमें जीवन मिश्रा व तेजकरण गोठवाल तथा तृतीय पारी में मुकेश जैन व गुलाब सिंह कार्यकरेंगे।

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