अजमेर, 22 दिसम्बर। सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा।
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के उप निदेशक श्री महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम के अन्तर्गत राज्य, संभाग तथा जिला स्तरीय मीडिया संस्थानों में कार्यरत एवं स्वतंत्रा पत्राकारों के डिजीटल एवं सामान्य अधिस्वीकरण कार्डो का नवीनीकरण निदेशालय द्वारा किया जाएगा। नवीनीकरण के लिए निर्धारित परिपत्रा में 28 दिसम्बर तक आवेदन करना होगा। नवीनीकरण के लिए समाचार पत्रा का नियमित प्रकाशन आवश्यक है। स्थायी अधिस्वीकरण एक जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किए जा सकते है। अस्थायी अधिस्वीकरण 6 माह के लिए 30 जून तक के लिए नवीनीकृत होंगे। संवाददाताओ के कार्डों का नवीनीकरण संबंधित समाचार पत्रा के सम्पादक अथवा प्रबंधक की अनुशंषा पर किया जाएगा। आवेदन पत्रा के साथ पत्राकार को अपनी आजीविका का शपथ पत्रा भी संलग्न करना होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रा पत्राकार किसी समाचार पत्रा, इलेक्ट्रानिक मीडिया, एजेंसी एवं संस्थान से सम्बद्ध नहीं होने का शपथ पत्रा देंगे। नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रा के साथ डिजीटल कार्ड का अंग्रेजी में भरा गया आवेदन पत्रा भी जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। नवीनीकरण के प्रपत्रा विभाग की वैबसाइट पर डाउनलोड के अन्तर्गत फाॅर्म से भी प्राप्त किए जा सकते है।
जिले के 24 गांव बनेंगे कैशलेस
अजमेर, 22 दिसम्बर। कैशलेस इकाॅनोमी की तरफ अजमेर जिला तेजी से अग्रसर हो रहा है। पूर्व में नयागांव को जिले का प्रथम कैशलेस गांव बनाने से आगे बढ़ते हुए अब जिले के 24 गांवों तथा अजमेर शहर के 12 वार्डों को कैशलेस किया जाएगा। जिला कलक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में गुरूवार को जिले के बैंकिंग अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के समस्त बैंकिंग संस्थान अपने कार्यक्षेत्रा में कम से कम एक गांव को कैशलेस अर्थव्यवस्था वाले गांव के रूप में विकसित करेंगे। गुरूवार को आयोजित बैंकिंग अधिकारियों ने 10 दिनों में लक्षित क्षेत्रा को कैशलेस करने पर सहमति जताई। बैंकिंग संस्थानों द्वारा अपनी शाखा के निकटवर्ती क्षेत्रों को नगदी आधारित अर्थव्यवस्था से कैशलेस इकाॅनोमी की तरफ मोडा जाएगा। इससे नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक राशि हस्तांतरण का लाभ प्राप्त होगा। बैंकिंग परिसर में गए बीना तथा बीना लाइन में खड़े हुए बैंक की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा।