अजमेर। जिला कलक्टर रसद ने अजमेर जिले में प्रगणकों द्वारा नये राशन कार्ड बनाने के फार्म वितरण एवं संग्रहण करने की तिथि आगामी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। परिवार के मुखिया द्वारा राशन कार्ड के फार्म के साथ मकान के दस्तावेज यथा नल, बिजली, टेलीफोन का बिल या पट्टा आदि की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति संलग्न करना जरूरी है। इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो वे आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र या ड्राईविंग लाईसेंस की स्वहस्ताक्षर प्रति भी संलग्न कर सकता है। मुखिया के किरायेदार होने की स्थिति में 10 रूपये के स्टाम्प पर किरायानामा जिसमें किरायेदार व मकान मालिक के हस्ताक्षर हों नोटरी से सत्यापित करवाकर संलग्न किया जाना जरूरी है। मकान किराये की रसीद भी लगाई जा सकते हैं।