यातायात पुलिस कर्मियों से आमजन को हो रहे परेशानी

अजमेर 25/01/2017, राजस्थान प्रदेश राजीव गाँधी यूथ फ़ेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल गंगवाल, प्रदेश महासचिव विकास अग्रवाल व विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेश महासचिव विवेक पाराशर नें आज जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर को पत्र लिखकर यातायात पुलिस कर्मियों से आमजन को हो रहे परेशानी से अवगत करते हुआ बताया कि एक और जहाँ परिवहन विभाग 15 वर्ष पुराने वाहनों का पुन: नवीनीकरण नियमानुसार पूर्व में निर्धारित शुल्क व पेनल्टी के आधार पर नहीं कर रहा है जिससे वाहन चालकों को यातायात पुलिस कर्मियों की दादागिरी का ग्रास बनना पड़ रहा है |
एडवोकेट विकास अग्रवाल में लिखे पत्र में बताया कि दिसम्बर 2016 में सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा व आदेश पर केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पुन: नवीनीकरण करने के विलम्ब शुल्क के नियम में बतौर पेनल्टी के 500/- प्रतिमाह परिवहन विभाग को वसूलने के लिए निर्देश दिए हैं | उक्त नए नियम कानूनन दिसम्बर 2016 के बाद हुए विलम्ब से लागू किये जाने चाहिए और इसके पूर्व के विलम्ब के लिए पुराने नियम ही विभाग द्वारा अमल में लाये जाने चाहिए | परन्तु विभाग द्वारा वाहन मालिकों से नए नियम के आधार पर उनके वाहन के नवीनीकरण समाप्ति की तारीख से ही वसूलने के लिए बाध्य किया जा रहा है और इसलिए वाहन मालिक वाहनों का पुन: नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं | विभाग भी असमंजस की स्थिति में है जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को यातायात पुलिस कर्मियों की दादागिरी से भुगतना पड़ रहा है | यातायात पुलिसकर्मी जबरन वाहन मालिकों से वाहन सीज कर रहे हैं या भारी जुर्माने की रसीद काट रहे हैं | पत्र में मांग की है जब तक विभाग स्वयं स्थिति को एवं उपरोक्त नियम में बदलाव के अनुवाद को भली भांति समझ न ले तब तक किसी भी वाहन मालिक को बेवजह परेशान नहीं करते हुए इस आशय का चालान नहीं काटने के आदेश जारी करे और यातायात पुलिस कर्मियों को पाबंद करें |
मांग करने एवं पत्र पर हस्ताक्षर वालों में प्रदेश संयोजक कमल गंगवाल, एडवोकेट विकास अग्रवाल व एडवोकेट विवेक पाराशर हैं |
विकास अग्रवाल
(प्रदेश महासचिव)

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