समाचार पत्रो में नोन ज्युडीशियल स्टाम्प 50/- व 100/- की कमी बताते हुए जयपुर व कुछ अन्य शहरो में स्टाम्प वैण्डर द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने का समाचार प्रकाशित हुआ के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि कोष कार्यालय जयपुर में नोन ज्युडीषियल स्टाम्प दर 50/- के 28,272 नग एवम् दर 100/- के 91,960 नग तथा कोष कार्यालय अजमेर में नोन ज्युडीषियल स्टाम्प दर 50/- के 3,31,010 नग एवम् दर 100/- के 32,656 नग उपलब्ध है। स्पेशल एडीसिव टिकट जो नोन ज्युडीशियल स्टाम्प में भी प्रयुक्त किया जा सकता है कि भी प्रचुर मात्रा में कोष कार्यालय जयपुर व अजमेर में उपलब्ध है। जयपुर कोषालय में स्पेशल एडीसिव टिकट दर 50/- के 1,45,094 नग एवम् दर 100/- के 1,75,530 नग तथा कोष कार्यालय अजमेर में स्पेषल एडीसिव टिकट दर 50/- के 1,60,605 नग तथा दर 100/- के 4,64,332 नग स्टॉक में मौजूद है। राज्य के अन्य कोष कार्यालयों में भी उक्त स्टाम्पो का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य के 114 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयो में स्टॉक हॉल्डिंग (ैभ्ब्प्स्) के ई-स्टाम्पिंग काउन्टर से भी सभी प्रकार के नोन ज्युडीशियल स्टाम्प ई-स्टाम्पिंग द्वारा जारी कराये जा सकते है। 320 पदेन उप पंजीयक कार्यालयो में ई-स्टाम्पिंग की सुविधा स्टॉक हॉल्डिंग (ैभ्ब्प्स्) के ए.सी.सी द्वारा उपलब्ध है। इन काउन्टरो पर जाकर किसी भी दर के स्टाम्प की ई-स्टाम्पिंग करायी जा सकती है। इस प्रकार 50/- व 100/- रूपये के स्टाम्पो का पर्याप्त स्टॉक कोषालय में उपलब्ध है। केवल मात्र भ्रान्ति फैलाकर स्टाम्प की कमी बताई जा रही है।
स्टाम्प वैण्डरों द्वारा नोन ज्युडीषियल स्टाम्प विक्रीत किये जाते है उन स्टाम्पो पर उनके प्रिन्ट रेट व प्रिन्ट रेट पर 20ः सरचार्ज राशि अतिरिक्त देय है। आम जनता को जिस दर का स्टाम्प चाहिए उसकी प्रिन्ट रेट एवम् 20ः सरचार्ज राषि जोड़कर स्टाम्प वैण्डर को देनी होती है। जैसे 50/-रूपये मूल्य का का स्टाम्प सरचार्ज सहित रूपये 60/- में, 100/- रूपये मूल्य का स्टाम्प रूपये 120/- में, 500/- रूपये मूल्य का स्टाम्प रूपये 600/- में, तथा 1000/- रूपये मूल्य का स्टाम्प रूपये 1200/- में बैचा जाना है। स्टाम्प वैण्डरों द्वारा स्टाम्पो का स्टॉक मौजूद होते हुवे भी उसकी कृत्रिम कमी बतलाकर आम जन से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जा रही है जो उचित नहीं है। यदि किसी स्टाम्प वैण्डर द्वारा प्रिन्ट रेट एवम् सरचार्ज राषि को जोडते हुवे, निर्धारित दर से अधिक राषि की मांग की जाती है तो तुरन्त उस स्टाम्प वैण्डर की षिकायत उसके नाम सहित एवम् बैठने के स्थान सहित निम्न नम्बरो पर की जा सकती है:-
1- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान जयपुर:- 9413346644, 0141-2740503
2- उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत जयपुर:- 9414015939, 0141-2209044-46
3- उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित उप महानिरीक्षक/उपखण्ड अधिकारी/उप पंजीयक/तहसीलदार को भी की जा सकती है।