अजमेर। नये राशन कार्ड बनाने में आवासों एवं किरायेदार के सत्यापन के संबंध में पानी, बिजली के बिल, नगर निगम या नगर सुधार न्यास का कोई पत्र या किरायेदार का स्वयं का घोषणा पत्र जो राजपत्रित अधिकारी या पार्षद द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किये जा सकते हैं। उपभोक्ता अपने वार्ड के उचित मूल्य के दुकानदार से भी एक रूपया देकर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।