मौलवी हत्याकांड में मुशर्रफ की जमानत पर सुनवाई टली

Pervez musharraf, rawalpindi,इस्लामाबाद। लाल मस्जिद के मौलवी की हत्या के मामले में पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की जमानत याचिका पर सुनवाई चार नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

मुशर्रफ के खिलाफ इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। वर्ष 2007 में लाल मस्जिद में छिपे कंट्टरपंथियों के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में मौलवी गाजी अब्दुल रशीद की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही मुशर्रफ को बेकसूर ठहरा कर बड़ी राहत दे चुकी है। पुलिस के मुताबिक मौलवी की हत्या में तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ का सीधा हाथ नहीं था। इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) वाजिद अली मुशर्रफ की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान लाल मस्जिद शुहदा फाउंडेशन के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता के वकील तारीक असद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुशर्रफ को बेकसूर साबित करने के लिए सभी सबूतों का नष्ट कर दिया है। वकील ने इस मामले में और अधिक सुबूत पेश करने के लिए अदालत से कुछ वक्त मांगा। इसके बाद अदालत ने मुशर्रफ की जमानत याचिका पर सुनवाई चार नवंबर तक के लिए टाल दी।

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