नरेंद्र मोदी को मिल गई पुलिस की क्लीन चिट?

modi (1)अहमदाबाद / बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोलिंग बूथ के बाहर भाषण देने और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाने के मामले में FIR दर्ज होने के एक दिन बाद गुजरात पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि मोदी ने लोगों की भीड़ को 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे के बाहर संबोधित किया था। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने गुरुवार को इस मामले की जांच शुरू कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी अन्य मामले की तरह इस मामले की जांच करके इस तथ्य का पता लगाया जाएगा कि क्या मोदी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर थे? हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि अधिकारियों ने मतदान केन्द्र के बाहर सफेद पट्टी खींच कर यह सीमा बना रखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस सीमा से बाहर हुई थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आठवें चरण की वोटिंग के दौरान गांधीनगर में वोट डालने के बाद मोदी के कमल निशान दिखाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी।
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 (1) (बी) के तहत मतदान संपन्न होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति न तो चुनाव से जुड़ी किसी जनसभा को संबोधित कर सकता है और न जुलूस निकाल सकता है।
चुनाव आयोग ने धारा 126 (1) (बी) के उल्लंघन के लिए गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी को मोदी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मोदी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा मोदी के भाषण का लाइव टेलिकास्ट दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।

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