हत्या के इरादे से मारने के आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

panna samacharपन्ना, मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने आहत लक्खू लाल नामदेव तनय गोरेलाल उम्र-86 वर्ष निवासी लुहरगॉव को हत्या के इरादे से मारने के आरोपी अखलेश नामदेव तनय लक्ष्मण नामदेव उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम लुहरगॉंव को धारा-307 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 02.12.2013 को लगभग 10.30 बजे आहत लक्खू लाल नामदेव ग्राम लुहरगॉंव में पूजा करने मन्दिर जा रहा था। उसी समय आरोपी अखलेश गाली देता हुआ आया और आहत लक्खू लाल को खटिया की पाटी से जान से मारने की नियत से सिर में मारा, जिससे आहत का सिर फट गया। डाक्टरों के अनुसार आहत को आई हुई चोटें गम्भीर प्रकृति की थीं जो दाहिने टेम्पोरेल भाग में थी। अपराध की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र गुनौर में की गई। जिस पर अपराध की कायमी की जाकर प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी श्रीकांत त्रिपाठी, लक्खू लाल नामदेव, हरिदास नामदेव, डॉक्टर पुष्पराज भटेले, डॉक्टर प्रदीप कुमार, शिव प्रसाद शुक्ला (विवेचक) के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन एवं प्रकरण की परिस्थितियों को युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के0के0त्रिपाठी ने आहत लक्खू लाल नामदेव तनय गोरेलाल उम्र-86 वर्ष निवासी लुहरगॉव को हत्या के इरादे से मारने के आरोपी अखलेश नामदेव तनय लक्ष्मण नामदेव उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम लुहरगॉंव को धारा-307 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।

लोक अभियोजक
जिला पन्ना (म0प्र0)
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