छोटे से विवाद पर हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

panna samacharपन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने श्रीमती मानकुंवर की हत्या के आरापी एवं रामसिंह राजपूत व भरत राजपूत को स्वेच्छापूर्वक उपहति करने के आरोपी राम खिलावन तनय जानकी शरण गर्ग उम्र-46 वर्ष, अन्जनी गर्ग तनय राम खिलावन गर्ग उम्र-23 वर्ष एवं चुन्नू उर्फ राहुल तनय राम खिलावन गर्ग उम्र-19 वर्ष निवासी पुरवा गर्ग मुहल्ला अमानगंज थाना अमानगंज जिला पन्ना (म.प्र.) को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-302/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं धारा-323/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
अभियोजन के अनुसार श्री किशोर श्रीवास्तव जिला लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 08.06.2013 को ग्राम झरकुआ में खेत की मेड़ पर लगे रेवजा के पेड़ की लकड़ी लेकर फरियादी रामसिंह अपने पत्नी मृतक मानकुॅंवर एवं पुत्र भरत के साथ आ रहा था, तब रास्ते में आरोपी राम खिलावन, अन्जनी और चुन्नू ने इनके ऊपर एक राय होकर रेवजा की लकड़ी के कारण हमला कर दिया तथा राम खिलावन ने लाठी, अन्जनी ने कुल्हाड़ी तथा चुन्नू ने फरियादी पक्ष की मारपीट की। घटना के समय आरोपी अन्जनी ने कुल्हाड़ी से वार करने से मृतका मानकुॅंवर को प्राणघातक चोटें आईं। आरोपीगण की मारपीट से मृतक मानकुॅवर की मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना अमानगंज के अपराध क्रमांक-89/13 दिनांक 08.06.2013 को की गई, जिस पर थाना अमानगंज द्वारा विवेचना उपरान्त मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी डॉ0 डी.के. गुप्ता, कन्हैयालाल, रामषरण अहिरवार, सभाष चन्द्र, बलवान सिंह, डॉ0 एल.एम. पटेल, रामसिंह राजपूत, देवीसिंह राजपूत, भगवत सिंह राठौर, भरत राजपूत, गोपाल सिंह राजपूत (विवेचक), मानवेन्द्र सिंह राजपूत को प्रस्तुत किया। मान्नीय सत्र न्यायाधीष श्री के0के0 त्रिपाठी के द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी एवं लोक अभियोजक किषोर श्रीवास्तव के तर्कों से सहमत होते हुए अभियोजन के मामलें को युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये आरोपी राम खिलावन तनय जानकी शरण गर्ग उम्र-46 वर्ष, अन्जनी गर्ग तनय राम खिलावन गर्ग उम्र-23 वर्ष एवं चुन्नू उर्फ राहुल तनय राम खिलावन गर्ग उम्र-19 वर्ष निवासी पुरवा गर्ग मुहल्ला अमानगंज थाना अमानगंज जिला पन्ना (म.प्र.) को धारा-302/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं धारा-323/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
लोक अभियोजक
जिला पन्ना (म0प्र0)
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