छतरपुर । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांता वैश्य की अदालय ने दुष्कृत्य करने वाले आरोपी एवं रिपोर्ट करने पर धमकाने वाले पुत्र एवं पिता को दोषी करार दिया। आरोपी को 10-10वर्ष की कैद के साथ 5-5 हजार रूपए के जुर्माना की सजा सुनाई।एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि विवाहिता पीडि़ता ने पुलिस थाना खजुराहो में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि 11 मई 2013 को जब उसके पति बाहर गए हुए थे रात्रि में जब वह घर में सो रही थी रात्रि करीब 3 बजे गांव का सुरेश पुत्र लटकू पटेल निवासी खर्रोही घर के अंदर दीवाल फांदकर आ गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी आरोपी सुरेश ने पीडि़ता को दी। पीडि़ता के पति के घर लौटने पर घटना के बारे में बताया। पीडि़ता अपने पति के साथ थाना खजुराहो रिपोर्ट दर्ज करने जा रही थी तभी रास्ते में शंकरगढ़ के पास आरोपी सुरेश पटेल और उसके पिता लटकू पटेल ने महिला और उसके पति को रोककर डरा- धमकाकर गांव बापिस ले गए बाद में मौका पाकर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। खजुराहो थाना में पदस्थ तत्कालीन एएसआई एस.जे. खान ने आरोपीगणों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरंात मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को उक्त वारदात का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी सुरेश पटेल को आईपीसी की धारा 450, 376 (1) में 10-10वर्ष की कठोर कारावास के साथ 5-5 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के पिता लट्टू को फरियादियां को डराने-धमकाने के आरोप में आईपीसी की धारा 506बी में 5 माह की कठोर कैद एवं धारा 341 में 1 माह की कैद की सजा सुनाई।
अधिवक्ता के निधन पर हुई शोकसभा
छतरपुर। जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत बजरंगनगर निवासी राजेंद्र सिंह कुशवाहा (राजावत)का आज दु:खद निधन हो गया। राजावत लम्बी बीमारी से पीडि़त थे। राजेंद्र सिंह कुशवाहा के निधन पर जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तगणों द्वारा शोकसभा आयोजित की गयी।
Santosh Gangele
Santosh Gangele