5 डकैतों को 8 साल की कैद, 75 हजार जुर्माना

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
chatarpur-logoछतरपुर । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह की अदालत ने बीएसएफ सैनिक सहित दो लोगों के साथ 9.45 लाख की डकैती के 5 आरोपियों को दोष करार दिया। अदालत ने आरोपियों को 8-8 साल की कठोर कैद के साथ 15-15 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी नगलागजपत जिला एटा उप्र निवासी  वरूण यादव ने थाना खजुराहो में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह बीएसफ में नौकरी करता है। छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। गांव में राजू उर्फ बलवान ङ्क्षसह निवासी गजपुरा (बांदा) ने उसे और उसके मित्र वीरेंद्र यादव से कहा था कि खजुराहो में सस्ती जमीन खरीदकर बेंचने में ज्यादा मुनाफा मिलेगा तथा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है जहां विदेशी लोग आते है, इसलिए होटल भी बना सकते है और उसे सस्ता सोना खरीदवाने का लालच दिया था। वरूण ने 5 लाख रूपए और वीरेंद्र यादव ने 4 लाख 45 हजार रूपए सूटकेश में भरकर मनोज यादव के साथ दिनांक 11 दिसम्बर 2011 को खजुराहो आए थे, जहां खजुराहो रेल्वे स्टेशन में घनश्याम पंडित से मोबाईल से बात होने के बाद बब्बू अहिरवार स्टेशन से वरूण, वीरेंद्र और मनोज को बाईक पर तहसील ले गया था। मनोज ने वीरेंद्र और वरूण को रूपए सहित मोटर साईकिल में बैठाकर रनेहफाल की ओर ले गए। दिन में करीब 11 बजे रनेहफाल पहुंचने पर मोटर साईकिल रोककर मनोज ने दोनों को उतार दिया। पीछे से बब्बू अपने 8 साथियों के साथ मोटर साईकिल से आ गया, जिन्होंने वरूण और वीरेंद्र के साथ मारपीट करके 9 लाख 45 हजार की नगदी लूट ली और मौके से भाग निकले। थाना खजुराहो ने मामला दर्ज करके राजू गौतम, लल्लू चौरसिया, बब्बू अहिरवार, बलवान उर्फ राजू, वीरेंद्र सिंह, राकेश पांडे, अंजनी शुक्ला, प्रकाश चौधरी, कैलाश सिंह, सुरेश सिंह और घनश्याम चौरसिया को गिरफ्तार करके डकैती की राशि 9 लाख रूपए बरामद कर  तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश खम्परिया ने मामला विवेचना उपरांत अदालत मे पेश कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू गौतम, लल्लू चौरसिया, वीरेंद्र सिंह निवासी सतना, बब्बू अहिरवार गौरिहार और बलवान उर्फ राजू निवासी जसपुर (बांदा) को उक्त डकैती की बारदात को दोषी करार दिया। न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने 5 आरोपियों को आईपीसी की धारा 395 में 8-8 साल की कठोर कैद के साथ 10-10 हजार के जुर्माने और धारा 120वी में 5-5 साल की कठोर केद के साथ 5-5 हजार के जुर्माने की सुना सुनाई। साथ ही मामले के शेष आरोपी राकेश पांडे, अंजनी शुक्ला निवासी कर्बी, प्रकाश चौधरी, कैलाश सिंह, सुरेश सिंह और घनश्याम चंसोरिया पन्ना को साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया। अदालत ने बरामद की डकैती की राशि 9 लाख रूपए उनके मालिक वरूण और धीरेंद्र को अपील अवधि के बाद देने का भी आदेश दिया। आरोपी कैलाश सिंह की ओर मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जीसी चौरसिया ने की। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एजीपी ऋषि बिल्थरे द्वारा की गयी।
Santosh Gangele
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