गैंगरेप के दो आरोपियों को 20 साल की कठोर कैद

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
chatarpur-logoछतरपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने महिला के साथ गैगरेप के दो आरोपियों को दोषी करार देकर 20-20 साल की कठोर कैद के साथ 5-5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पीडि़ता ने 20 सितम्बर 2013 को थाना गोयरा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि करीब 7 माह पूर्व जब वह खेत से चारा काटकर शाम करीब 4 बजे बापिस अपने घर लौट रही थी तभी आरोपी पक्कू पुत्र धन्नी केवट, राममूरत पुत्र मातादीन केवट और बहोरी केवट निवासी रामपुरघाट आ गए और तीनों ने उसके साथ जबरन दुस्कृत्य किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने घटना की बात किसी को नहीं बतायी। जब पीडि़ता की शादी हो गयी तब ससुराल बालों को गर्भ ठहर जाने  की जानकारी हुयी जिस पर ससुराल बालों द्वारा पीडि़ता को छोड़ दिया गया।  थाना गोयरा ने मामला दर्ज करके तत्कालीन एएसआई सुखेंद्र सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने दोनों आरोपी पक्कू केवट और राममूरत केवट को गेगरेप के आरोपी का दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 (जी) में 20-20 साल की कठोर कैद के साथ 5-5 हजार के जुर्माने की सुनाई।
Santosh Gangele
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