पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

महाराष्ट्र में औरंगाबाद की एक अदालत ने किसी मामूली-सी बात पर शारीरिक रूप से अक्षम अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी एक व्यक्ति को कल आजीवन कारावास और चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार बीड निवासी राजेश सार्डीवाला का वर्ष 2000 में संध्या से विवाह हुआ था। शादी के बाद से ही वह अपनी पत्नी को प्रताडि़त करने लगा। इस पर संध्या के माता-पिता उसे औरंगाबाद ले आए लेकिन राजेश भी जल्द ही बीड से यहां पहुंच गया और पदमपुरा मोहल्ले में अपनी दो पुत्रियों के साथ किराए के एक मकान में रहने लगा।

राजेश पुत्र चाहता था इसलिए वह दोबारा शादी करने की योजना बनाने लगा और उसने दूसरी शादी करने के लिए संध्या को राजी कर लिया। 24फरवरी 2010 की रात वह शराब पीकर आया और किसी मामूली बात पर संध्या से झगडऩे लगा। उसने पत्नी से तीन हजार रूपए मांगे। जब संध्या ने रूपए देने से इन्कार कर दिया तो राजेश ने मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा दी। संध्या को गंभीर रूप से जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

मृत्यु से पहले दिए गए बयान में संध्या ने पुलिस को पूरी बात बताई जिस पर राजेश के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके अदालत में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

 

error: Content is protected !!