नई दिल्ली
वोडाफोन इंडिया ने रिलायंस जियो की फ्री वॉइस कॉलिंग सर्विस पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि यह ऑफर ट्राई (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के टैरिफ नियमों के खिलाफ है और ट्राई इसकी नजरअंदाजी कर रहा है। वोडाफोन इंडिया ने मंगलवार को हाई कोर्ट में कहा कि इंटर-कनेक्शन यूसेज चार्जेज (आईयूसी) ने ट्राई के टैरिफ नियमों के हिसाब से एक बेस प्राइस निर्धारित किया था और कोई भी उससे कम का ऑफर नहीं दे सकता। कंपनी ने जियो पर आरोप लगाया है कि फ्री वॉइस कॉल्स के ऑफर को प्रमोशनल ऑफर के तौर पर 90 दिनों से ज्यादा समय तक जारी रखकर जियो ने आईयूसी और ट्राई दोनों के नियमों का उल्लंघन किया है।
वोडाफोन इंडिया की याचिका पर रिलायंस जियो का तर्क है कि जियो को ट्राई से क्लीन चिट मिलने के बाद भी अगर वोडाफोन को आपत्ति है तो वह भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर की तरह टेलिकॉम मामलों के लिए बने ट्राईब्यूनल (TDSAT) के पास मामला लेकर जाए। अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई होगी।