मध्य प्रदेश पंजीयन विभाग की लापरवाही से भू -खंडो की बिक्री बंद

chatarpur logoछतरपुर – माननीय श्री अंटोनी डिसा जी आई.ए.एस. [ सेवा सेवानिवृत्त ] अध्यक्ष मध्य प्रदेश भू -संम्पदा विनिमायक प्राधिकरण भोपाल , ने मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर आदेशित किया की प्रदेश समस्त अधिसूचित क्षेत्र में बिक्रीय होने बाली अचल संपत्ति के बिक्रीय के पूर्व भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन करने के लिए रेरा नियमो का पालन कराएं। इस सन्दर्भ -में भोपाल के पत्र क्रमांक -96 -2017 दिनाक 8 -5-2017 दिशा निर्देशन अनुसार भू -संम्पदा विनिमायक एबं विकास के आदेश के संबंध में आदेश जारी किये गए।
आदेश का सही पालन न होने पर प्रदेश सहित छतरपुर जिला में भू खण्डो ,आवासीय भवनों , दुकानों के दस्तावेज पंजीयन हो रहे है। इस सम्बन्ध में आज सामाजिक कार्यकर्ता श्री संतोष गंगेले ने डेरा विभाग के प्रमुख श्री अंटोनी डिसा जी ,श्री दिनेश कुमार नाईक श्री अनुरुध्य डी कापले श्रो चंद्र शेखर वालिम्बे को अनुरोध पत्र भोपाल भेजा साथ ही विभाग प्रमुख श्री अंटोनी डिसा जी के सहायक को फोन कर इस समस्या से अवगत कराया । भोपाल में बैठे अधिकारिओ से अनुरोध किया है की मध्य प्रदेश की मुख्य आय का साधन राजस्व पंजीयन एबं मुद्रांक विभाग है , बर्तमान समय पंजीयन का है. आम व्यक्ति , किसान ,व्यापारी अपने खर्चो के बाद अपनी निजी अचल संपत्ति भू -खंड ,भवन , दुकान , बाग़ -बगीचा जिसका वह स्वामी है। वह ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र का होने के बाद अभी तक अपनी संपत्ति बिक्री करता आ रहा है। पंजीयन अधिनियम में अचल संपत्ति पंजीयन में स्वामित्त के दस्ताबेज के आधार पर , बाजारू मूल्य पर पंजीयन शुल्क दे कर पंजीयन करता है। ग्रामीण क्षेत्रो में हल्का पटवारी / ग्राम सचिव के प्रमाणीकरण के बाद दस्ताबेज पंजीयन होते है।
जिला कलेक्टर अपने जिला में भू -खंडो को कृषि से आवासीय प्लाट को मध्य प्रदेश भू अधिनियम 1959 की धारा 159 सह धाराओं और 172 के तहत भूमि परिवर्तन अधिकारिओ को अधिकार दिए है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों ने अपने अधीनस्तों को इस आदेश की प्रति भेजी जिससे प्रदेश के समस्त जिला पंजीयक / उप पंजीयक ने अपने अपने पंजियन अधिकारिओ को इस आदेश को पालन करने के लिए कहा।

उदाहरण बतौर छतरपुर जिला कलेक्टर श्री रमेश भंडारी जी ने जैसे ही आदेश जारी किया जी जिला के समस्त उप पंजीयकों ने इस के बाद भू खंडो और भवनों , दुकानों के दस्ताबेज पंजीयन से मना कर दिए। जिससे प्रदेश के आम जन परेशान हो रहे है। साथ ही राजस्व आय प्रभावित हो रही है। इस आदेश से प्रदेश के पंजीयन विभाग को स्पष्ट आदेश दे की जो कालोनाइजर या कम्पनी प्रमोटर , देवलेपसॉ। बिल्डर्स है उनके लिए आदेश है न ही आम जनता के विरुध्य। इस आदेश को तत्काल प्रभावशील जन हिट में बनाने के लिए उचित आदेश पारित करने की कृपा करे.

-संतोष गंगेले [कर्मयोगी ]
सम्पादक /प्रांताध्यक्ष
गणेश शंकर विधार्थी प्रेस क्लब मध्य प्रदेश
Mob. 9893196874 Mial. [email protected]
Wew. www.gsssnews.in

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