संयुक्त परिवार में एक से ज्यादा गैस कनेक्शन पर रोक नहीं

जोधपुर: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में एक से ज्यादा गैस कनेक्शन जायज हैं। यदि मां-बाप के साथ दो या तीन शादीशुदा बेटे रहते हैं। किचन एक ही है तो वहां एक से ज्यादा कनेक्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इन्डियन आयल ने तर्क दिया था कि एक परिवार एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं रख सकता। एक से ज्यादा किचन होने पर ही इसकी अनुमति है।

जास्तिस डी हरिपरांथामन ने चेन्नई निवासी टी वत्सला और उनकी दो बहुओं की ओर से दाखिल याचिका पर एलपीजी रेग्युलेशन ऑफ  सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 2000 की व्याख्या कर दलील यह कहकर खारिज कर दी कि ऐसे तो संयुक्त परिवारों में कई किचन बन जाएंगे। अदालत ने इन्डियन आयल कोर्पोर्पोरेशन को निर्देश दिए कि परिवार के दोनों कनेक्शन जारी रखे जाए। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार में 13 सदस्य रहते हैं और एक ही रसोई में खाना पकता है। इसकी तारीफ होनी चाहिए।

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