जान जाने के खौफ से सहमे पांचों दरिंदे, आज से सुनवाई

अपने घिनौने अपराध के चलते तिहाड़ जेल में बंद पांचों आरोपियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इस दरिंदगी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। जनता के आक्रोश को देखते हुए उन्हें अब पूरा यकीन हो गया है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यह सजा फांसी भी हो सकती है। इसकी मुहिम आज से शुरू हो चुकी है। आज से सभी आरोपियों के खिलाफ साकेट कोर्ट की बंद कमरे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।

जान जाने का खौफ अब उनके चेहरों से झलकने लगा है। दिन भर वे अपने बैरकों में सहमे से बैठे रहते हैं। न तो आपस में बातचीत करते हैं न ही जेल के अन्य कैदियों से। ऐसे में जेल प्रशासन को डर है कि कहीं वे खुदकुशी करने या अपने आपको चोट पहुंचाने का प्रयास न बैठें।

जेल के एक अधिकारी ने बताया कि बस चालक राम सिंह समेत पांचों आरोपी इन दिनों गुमसुम से दिखाई पड़ रहे हैं। जब ये लोग जेल में आए थे तो कभी आपस में तो कभी अन्य कैदियों से बातचीत किया करते थे, पर अब सब बंद है। सुरक्षा की दृष्टि से राम सिंह को जेल नंबर तीन में, पवन और अक्षय को जेल नंबर चार और विनय और मुकेश को जेल नंबर सात में रखा गया है।

जेल में बंद कैदियों ने एक बार राम सिंह तो दूसरी बार उसके भाई मुकेश पर हमला बोल दिया था पर सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी से उन्हें बचा लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पूरे जेल के कैदी उनके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं पर किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी नहीं दी है। पांचों की हरकतों पर निगाह रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाया गया है। साथ में अन्य जेल वार्डन भी किसी अनहोनी से बचने को सतर्क हैं। गौरतलब है कि मामले का छठा आरोपी नाबालिग होने के चलते बाल सुधारगृह में बंद है। उसकी सुनवाई बाल अदालत में हो रही है।

सूत्रों की मानें तो दिल्ली गैंगरेप मामले में छठे आरोपी को भले ही नाबालिग बताया जा रहा हो, लेकिन उस मासूम लड़की की इज्जत तार-तार करने का मनहूस ख्याल सबसे पहले इसी लड़के के दिमाग में आया था। अब वह खुद को नाबालिग बताने और इसे सच साबित करने में लगा है ताकि इसका फायदा सिर्फ तीन वर्ष की सजा पाकर हो। कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को इससे अधिक की सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका अपराध इतना जघन्य है कि जिसके बाद इसको कहीं से भी नाबालिग नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में अब पुलिस नाबालिग को भी कड़ी सजा दिलवाने और अन्य आरोपियों के साथ ही उसकी भी सुनवाई करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है।

दिल्ली गैंगरेप का सूत्रधार यह नाबालिग इंसान किस कदर हैवान हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने ही मेडिकल छात्रा और उसके पुरुष मित्र अपनी बस में यह कहते हुए चढ़ाया था कि बस द्वारका जा रही है और वह उसे वहां छोड़ देंगे। इसके बाद अपने को नाबालिग बताने वाले ने उसके साथ दो बार रेप किया। बाद में युवती से रेप करने और उसको मरणासन्न स्थिति में पहुंचाने के बाद उन दोनों को फेंक देने की सलाह भी इसी नाबालिग ने ही दी थी। इस बात की तसदीक खुद युवती के पुरुष मित्र ने अपने इकबालिया बयान में भी की है।

पुलिस की जांच में यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि इस नाबालिग ने मेडिकल की छात्रा के साथ दो बार रेप किया था। एक बार तब जब वह होश में थी और सभी आरोपियों की गिरफ्त में थी। इसके बाद एक बार तब उसने रेप किया जब युवती बुरी तरह से पिटाई के बाद बेहोश हो गई थी। यह आरोपी उस वक्त भी पीछे नहीं हटा जब युवती के शरीर को रॉड से खोखला कर दिया गया। उसकी इस दरिंदगी की जानकारी खुद युवती के पुरुष मित्र ने पुलिस को दी है।

नाबालिग कहलाने वाले इसी दरिंदे ने युवती और उसके पुरुष मित्र को चलती बस से नग्न अवस्था में बाहर फेंकने की सलाह भी दी थी। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती युवती के पुरुष मित्र ने उसकी हैवानियत की जानकारी देते हुए कहा था कि लड़की के साथ नंगा नाच करने के बाद इस लड़के ने ही कहा था कि लड़की मर गई है बाहर फेंक दो। इस लड़के की दरिंदगी को नाबालिग कहकर कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी ही आवाज पूरे भारत में उठ रही है। भारत में अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रदर्शनों के जरिए सभी लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस छठे नाबालिग आरोपी पर भी हत्या का मुकदमा चले और सभी के साथ इसको भी फांसी की सजा दी जाए। लोगों का कहना है कि जुवेनाइल कोर्ट से मिलने वाली महज तीन साल की सजा इस मामले में एक भद्दा मजाक होगा। तीन साल के बाद हमारे समाज के बीच इस घटना से जुड़ा एक दरिंदा खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ जाएगा और मुमकिन है कि दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए वह खुद को तैयार कर लेगा।

गैंगरेप की भेंट चढ़ी युवती को इंसाफ दिलाने में जुटे लोगों का कहना है कि अब सरकार के पास मौका है कि वह एक नजीर पेश करे जिससे दोबारा इस तरह का वाक्या पेश ही न आ सके। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को साकेत जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। लेकिन इसमें इस छठे आरोपी को नाबालिग मानते हुए शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा इसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चलाया जाएगा। इस मामले में अभी पुलिस को नाबालिग के बॉन टेस्ट रिपोर्ट का भी इंतजार है।

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